1. Hindi News
  2. भारत
  3. राष्ट्रीय
  4. सुप्रीम कोर्ट का आदेश, दिल्ली-यूपी-हरियाणा के साथ बैठक करे केंद्र, कॉमन पास की करें व्यवस्था

सुप्रीम कोर्ट का आदेश, दिल्ली-यूपी-हरियाणा के साथ बैठक करे केंद्र, कॉमन पास की करें व्यवस्था

 Written By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Jun 04, 2020 12:31 pm IST,  Updated : Jun 04, 2020 01:12 pm IST

दिल्ली-यूपी-हरियाणा बॉर्डर सील होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कॉमन पास की व्यवस्था करने का आदेश दिया है।

supreme court, centre, common pass, Movement in Delhi NCR- India TV Hindi
supreme court orders centre for common pass for Movement in Delhi-NCR Image Source : INDIA TV

नई दिल्ली: दिल्ली-यूपी-हरियाणा बॉर्डर सील होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कॉमन पास की व्यवस्था करने का आदेश दिया है। केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार ने तीनों राज्यों (दिल्ली-यूपी-हरियाणा) के साथ मीटिंग कर बॉर्डर पर यातायात के लिए कॉमन पास बनाने की बात कही है। दिल्ली-एनसीआर बॉर्डर सील करने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, यूपी और हरियाणा सरकार को मीटिंग का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली-NCR में आवाजाही के लिए एक नियम हो। 

एक हफ्ते के अंदर तैयार करें नीति

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR के लिए कॉमन पास बनाने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तीन राज्य के अधिकारियों की मीटिंग बुलाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों राज्यों को एक हफ्ते में समान निति बनाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली से सटे दोनों राज्यों की सीमाओं से होकर आने-जाने वालों के लिए कॉमन पॉलिसी बनाने का निर्देश दिया है।

बता दें कि, बॉर्डर सील होने के कारण लोगों की दिक्कत को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बुधवार को एनसीआर क्षेत्र के लिए कॉमन पास बनाने का निर्देश दिया है। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनसीआर क्षेत्र में आवाजाही के लिए एक कॉमन पोर्टल बनाया जाए। इसके लिए सभी स्टेक होल्डर मीटिंग करें और एनसीआर क्षेत्र के लिए कॉमन पास जारी करें, जिससे एक ही पास से पूरे एनसीआर में आवाजाही हो सके। 

सुनवाई के दौरान हरियाणा ने कहा कि हमने सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वर्तमान हालात में एक नीति, एक रास्ता और एक पोर्टल बनाया जाए। वहीं केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वो इसके लिए केंद्र सरकार से निर्देश लेंगे ताकि एक समान नीति हो और लोगों को परेशानी ना हो। इस सबके बाद संभावना जताई जा रही है कि एनसीआर के बॉर्डर पर लगने वाले जाम से जल्द मुक्ति मिल सकेगी। 

बता दें कि नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम के प्रशासन द्वारा अपने बॉर्डर सील करने के बाद गत दिनों दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अपने बॉर्डर सील करने के आदेश दिए थे, जिसके चलते एनसीआर में रहने वाले लोगों और पास धारकों को दूसरे शहर जाने के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ।

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। National से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें भारत।