मुंबई: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में डांस बार पर लगी पाबंदी हटा दी है, हालांकि कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ ही डांस बार चलाने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को डांस बार का लाइसेंस रिन्यू करने के आदेश दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 5 नवंबर को होगी।
पहली बार 2005 में लगाया गया था बैन
राज्य सरकार ने पहली बार 2005 में महाराष्ट्र में डांस बार पर पाबंदी लगाने का फैसला किया था, जिससे करीब 70 हज़ार बार गर्ल्स बेरोज़गार हो गई थीं। तब थ्री स्टार औऱ फाइव डस्टार होटलों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई थी, जबकि पाबंदी का सबसे ज्यादा असर छोटे होटलों पर पड़ा था। इसी को आधार बनाकर डांस बार वाले बॉम्बे हाईकोर्ट गए थे और कोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया था।
पिछले साल फिर बैन लगा, तो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका
पिछले साल जून में राज्य सरकार ने बॉम्बे पुलिस एक्ट 1951 के तहत फिर से बैन लगाया, जिसके खिलाफ इंडियन होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी।