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सिखों से जुड़े चुटकुलों पर बैन को लेकर 5 अप्रैल को SC करेगा फैसला

 Written By: India TV News Desk
 Published : Mar 17, 2016 04:04 pm IST,  Updated : Mar 17, 2016 04:04 pm IST

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने सिख समुदाय पर चुटकुलों के प्रसार पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक समिति (SGPC) की याचिका समेत संबंधित याचिकाओं पर पांच अप्रैल को सुनवाई करने पर

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नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने सिख समुदाय पर चुटकुलों के प्रसार पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक समिति (SGPC) की याचिका समेत संबंधित याचिकाओं पर पांच अप्रैल को सुनवाई करने पर आज सहमति जताई और कहा कि यदि लोग इस चुटकुलों का वाणिज्यिक इस्तेमाल कर रहे हैं तो वह कार्रवाई कर सकता है। प्रधान न्यायाधीश टी एस ठाकुर और न्यायमूर्ति यू यू ललित की पीठ ने कहा कि SGPC की ताजा याचिका को इससे संबंधी अन्य लंबित मामलों के साथ जोड़ा जाएगा और इसकी सुनवाई पांच अप्रैल को की जाएगी।

पीठ ने संक्षिप्त सुनवाई के दौरान SGPC की ओर से पेश अधिवक्ता सतिंदर सिंह गुलाटी से उन क्षेत्रों का जिक्र करने को कहा जिनमें उप-न्यायिक आदेश पारित किए जा सकते हैं। उसने कहा, हमें बताइए कि ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिनमें हम कुछ कर सकते हैं। यदि पूरा समुदाय उत्पीडि़त महसूस कर रहा है तो हम निश्चित ही इस मामले पर गौर करेंगे। SGPC के वकील ने कहा, एक रूढीवादी धारणा पैदा की गई है और एक विशेष भाषा एवं धर्म के कारण समाज में सिखों के साथ भेदभाव किया जा रहा है।

पीठ ने वकील से सुझाव देने को कहा और उन्हें भरोसा दिलाया कि वह निश्चित ही इन मामलों पर गौर करेगी। इससे पहले सिखों पर चुटकुलों के खिलाफ दिल्ली सिख गुरूद्वारा प्रबंधन समिति (DSGMC) की एक पृथक याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि समाज को निर्माणात्मक चरणों से संवेदनशील बनाए जाने की आवश्यकता है। समिति से सुझाव मांगने वाले न्यायालय ने कहा था कि यदि चुटकुलों का प्रसार वाणिज्यिक मकसद के लिए किया जाता है तो वह उन्हें रोक सकता है और वह साइबर जगत में जातिवादी या साम्प्रदायिक चुटकुलों का प्रसार रोकने के लिए दिशानिर्देश बनाने की समीक्षा करेगा। DSGMC की याचिका भी न्यायालय में लंबित है। DSGMC ने दूरसंचार मंत्रालय को सिख समुदाय को निशाना बनाने वाली वेबसाइटों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए जाने की मांग की है।

उसका कहना है कि यह IPC की धाराओं 153ए और 153बी का उल्लंघन है। DSGMC ने कहा था कि समुदाय सिखों, बिहारियों पर चुटकुले बनाने एवं प्रसारित करने और पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों को विशेष नाम से पुकारे जाने के खिलाफ है। महिला वकील हरविंदर चौधरी द्वारा दायर एक अन्य जनहित याचिका में दावा किया गया है कि समुदाय के बमुश्किल 300 लोग या उनमें से कुछ ही लोग ऐसे चुटकुलों का आनंद लेते हैं और इस मामले पर सामाजिक पहलुओं का प्रभाव पड़ा है। उच्चतम न्यायालय ने चार जनवरी को कहा था कि वह सिखों पर चुटकुले दिखाने वाली वेबसाइटें प्रतिबंधित करने वाली याचिका पर गंभीरता से विचार करेगा।

 

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