Tuesday, February 03, 2026
Advertisement
  1. Hindi News
  2. भारत
  3. राष्ट्रीय
  4. वे कोई भी याचिका दायर करें हम लड़ने को तैयार हैं, जरूर होगी 22 जनवरी को फांसी: निर्भया की मां

वे कोई भी याचिका दायर करें हम लड़ने को तैयार हैं, जरूर होगी 22 जनवरी को फांसी: निर्भया की मां

निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्याकांड की पीड़िता 23 वर्षीय मेडिकल छात्रा की मां ने कहा है कि उन्हें पूरा यकीन था कि दोषियों की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज हो जाएगी और उन्हें यकीन है कि चारों को 22 जनवरी को फांसी जरूर होगी।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published : Jan 15, 2020 07:39 am IST, Updated : Jan 15, 2020 07:39 am IST
वे कोई भी याचिका दायर करें हम लड़ने को तैयार हैं, जरूर होगी 22 जनवरी को फांसी: निर्भया की मां- India TV Hindi
वे कोई भी याचिका दायर करें हम लड़ने को तैयार हैं, जरूर होगी 22 जनवरी को फांसी: निर्भया की मां

नयी दिल्ली: निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्याकांड की पीड़िता 23 वर्षीय मेडिकल छात्रा की मां ने कहा है कि उन्हें पूरा यकीन था कि दोषियों की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज हो जाएगी और उन्हें यकीन है कि चारों को 22 जनवरी को फांसी जरूर होगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा फांसी की सजा पाने वाले चार दोषियों में से दो की ओर से दायर क्यूरेटिव पिटीशन खारिज किए जाने के बाद पीड़िता की मां ने यह बात कही। 

Related Stories

उन्होंने कहा, ‘‘क्यूरेटिव पिटीशन खारिज होनी ही थी। वह तीसरी बार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। वह चाहे कोई याचिका दायर करें , हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हमें लगता है कि उन्हें 22 जनवरी को फांसी होगी। हम चाहते हैं कि ऐसा हो।’’ 

इस घृणित अपराध के छह में से चार दोषियों विनय शर्मा, मुकेश कुमार, अक्षय कुमार सिंह और पवन गुप्ता को 22 जनवरी को सुबह सात बजे फांसी पर लटकाने का वारंट निचली अदालत ने जारी कर दिया है। अगर चारों को कहीं से राहत नहीं मिलती है तो तिहाड़ की जेल नंबर तीन में इन्हें फांसी दी जाएगी। 

इनकी मौत का वारंट सात जनवरी को जारी हुआ। इनमें से दो विनय और मुकेश ने नौ जनवरी को न्यायालय में क्यूरेटिव पिटीशन दायर की थी। न्यायालय द्वारा फांसी रोकने से इंकार करने के बाद मुकेश ने तुरंत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के समक्ष दया याचिका दायर की है। मुकेश ने मौत का वारंट रद्द करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय से अनुरोध किया था। अदालत संभवत: इस अर्जी पर आज सुनवाई करेगी।

Latest India News

Google पर इंडिया टीवी को अपना पसंदीदा न्यूज सोर्स बनाने के लिए यहां
क्लिक करें

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। National से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें भारत

Advertisement
Advertisement
Advertisement