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जानें, आसाराम पर क्या हैं आरोप, कितनी हो सकती है सजा?

 Written By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Apr 24, 2018 07:05 pm IST,  Updated : Apr 24, 2018 07:53 pm IST

आसाराम पर नाबालिग बच्ची से रेप का आरोप है। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि आसाराम ने जोधपुर के मनाई इलाके में स्थित अपने आश्रम में उसे बुलाया और 15 अगस्त 2013 की रात में उसके साथ बलात्कार किया।

Asaram bapu verdict rape case- India TV Hindi
Asaram bapu verdict rape case Image Source : PTI

नई दिल्ली:  रेप के मामले में जोधपुर की निचली अदालत आसाराम पर कल फैसला सुनाएगी। फैसला सुनाए जाने से पहले शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गयी है और निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है। राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार निचली अदालत मामले के सिलसिले में जोधपुर सेन्ट्रल जेल परिसर में अपना फैसला सुनाएगी। इसके लिए जोधपुर सेंट्रल जेल में ही अदालत लगेगी। 

आसाराम पर आरोप 

आसाराम पर नाबालिग बच्ची से रेप का आरोप है। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि आसाराम ने जोधपुर के मनाई इलाके में स्थित अपने आश्रम में उसे बुलाया और 15 अगस्त 2013 की रात में उसके साथ बलात्कार किया। आसाराम को इंदौर में गिरफ्तार किया गया और एक सितंबर 2013 को जोधपुर लाया गया। वह दो सितंबर 2013 से न्यायिक हिरासत में हैं। आसाराम पर सूरत में 2 बहनों से रेप का भी आरोप है। इसके साथ ही SC/ST एक्ट और POCSO एक्ट में केस दर्ज है।

क्या हो सकती है सज़ा?

  • आसाराम पर कुल पांच धाराओं में केस दर्ज हैं जिसमें एक साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा सुनाई जा सकती है। 
  • धारा 342 के तहत गलत तरीके से बंधक बनाने के मामले में एक साल तक की कैद हो सकती है। 
  • धारा 376 के तहत बलात्कार के मामले में 7 से 10 साल तक कैद की सजा मिल सकती है।
  • धारा 506 के तहत आपराधिक हथकंडा अपनाने का भी आरोप है जिसमें 2 साल तक की कैद हो सकती है।
  • धारा 509 के तहत महिलाओं से अभद्र बातचीत के मामले में 1 साल तक कैग की सजा सुनाई जा सकती है।
  • POCSO एक्ट में नाबालिग से बलात्कार के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई जा सकती है।
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