1. Hindi News
  2. भारत
  3. राष्ट्रीय
  4. रिलेशनशिप में अपनी पवित्रता की महिला खुद जिम्मेदार: हाईकोर्ट

रिलेशनशिप में अपनी पवित्रता की महिला खुद जिम्मेदार: हाईकोर्ट

 Written By: India TV News Desk
 Published : Aug 20, 2015 08:55 am IST,  Updated : Aug 20, 2015 04:37 pm IST

नई दिल्ली: किसी रिलेशनशिप में बुनियादी तौर पर यह महिला की जिम्मेदारी है कि वह अपनी मान-मर्यादा और शील की रक्षा करे, यह कहना है हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का। कोर्ट ने कहा कि महिला से

रिलेशनशिप में अपनी...- India TV Hindi
रिलेशनशिप में अपनी पवित्रता की महिला खुद जिम्मेदार

नई दिल्ली: किसी रिलेशनशिप में बुनियादी तौर पर यह महिला की जिम्मेदारी है कि वह अपनी मान-मर्यादा और शील की रक्षा करे, यह कहना है हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का। कोर्ट ने कहा कि महिला से यह अपेक्षित नहीं है कि वह स्वयं को अपने पुरुष साथी पर न्योछावर कर दे।

कोर्ट ने यह बात रेप के आरोपी शादीशुदा शख्स की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कही।

महिला से रेप के आरोपी शादीशुदा व्यक्ति बलदेव राज की जमानत मंजूर करते हुए अदालत ने कहा कि पीड़ित और आरोपी दोनों अनजान हीं थे, इसके अलावा दस्तावेज भी इशारा करते हैं कि दोनों का रिश्ता 'दोस्ती से बढ़कर' था।

एक बच्चे की मां और विधवा महिला ने पुरुष पर यह कहते हुए रेप का आरोप लगाया था कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ करीब डेढ़ साल तक रेप किया। अदालत ने कहा कि दस्तावेज बताते हैं कि यह मामला रिश्ते खराब होने का है न कि रेप का।

आरोपी की बेल मंजूर करते हुए जस्टिस चौहान ने कहा, 'पीड़िता जब यह जानती थी कि वह पुरुष शादीशुदा है तो उसे अपना ख्याल खुद ही रखना चाहिए था। उसे अंतरंग रिश्ते बनाने से पहले विचार करना चाहिए था।'

अदालत ने कहा, 'इसमें कोई संदेह नहीं है कि पुरुष की यह नैतिक और सैद्धांतिक जिम्मेदारी है कि वह किसी महिला का संबंध बनाने के लिए उत्पीड़न न करे। लेकिन यह महिला की भी जिम्मेदारी है, जो अपने शरीर की खुद भी रक्षक है। उसका यह पहला दायित्व है कि किसी भी रिश्ते में अपने शरीर की भी रक्षा करे।'

आरोपी के खिलाफ महिला ने 28 जुलाई को छोटा शिमला पुलिस थाने में रेप की शिकायत दर्ज कराई थी।

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। National से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें भारत