1. Hindi News
  2. भारत
  3. राष्ट्रीय
  4. हाजी अली दरगाह के गर्भगृह में महिलाओं का प्रवेश गुनाह

हाजी अली दरगाह के गर्भगृह में महिलाओं का प्रवेश गुनाह

 Written By: Bhasha
 Published : Oct 20, 2015 11:18 am IST,  Updated : Oct 20, 2015 11:20 am IST

मुंबई: प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह के न्यासियों ने सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि एक पुरुष संत की दरगाह के बहुत करीब महिलाओं का प्रवेश इस्लाम में गंभीर गुनाह है। एक याचिका पर सुनवाई

हाजी अली दरगाह के...- India TV Hindi
हाजी अली दरगाह के गर्भगृह में महिलाओं का प्रवेश गुनाह

मुंबई: प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह के न्यासियों ने सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि एक पुरुष संत की दरगाह के बहुत करीब महिलाओं का प्रवेश इस्लाम में गंभीर गुनाह है।

एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने इससे पहले दरगाह के न्यासियों से अपने उस नियम पर फिर से विचार करने के लिए कहा था, जिसके तहत गर्भगृह में महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी है। इस स्थल पर 15वीं सदी के सूफी संत हाजी अली की कब्र है।

न्यास ने सोमवार को जस्टिस वीएम कनाडे की अध्यक्षता वाली पीठ को एक पत्र दिया जिसमें उसने कहा कि अदालत के आदेश को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में हाल में एक बैठक बुलाई गई और न्यासियों ने फिर से सर्वसम्मति से फैसला किया कि गर्भगृह में महिलाओं को जाने की अनुमति नहीं दी जाए।

पत्र में कहा गया कि न्यासी इस बिन्दु पर एकमत हैं कि पुरुष मुस्लिम संत की मजार के बहुत निकट महिलाओं का प्रवेश इस्लाम के अनुसार गंभीर गुनाह है और यह संवैधानिक कानून और खासकर संविधान के अनुच्छेद 26 से संचालित होता है जो न्यास को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का मौलिक अधिकार देता है और किसी तीसरे पक्ष का इस तरह का हस्तक्षेप अनुचित है।

अब इस मामले में अगली सुनवाई 17 नवंबर को होनी है।

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। National से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें भारत