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बिलासपुर ट्रेन हादसे में नौ लोगों की मौत, ट्रेन एक्सीडेंट में जान चली जाए तो कैसे मिलता है मुआवजा? जानें

Edited By: Kajal Kumari @lallkajal
Published : Nov 04, 2025 08:48 pm IST, Updated : Nov 04, 2025 10:02 pm IST

बिलासपुर में आज ट्रेन दुर्घटना में नौ लोगों की मौत हो गई। मृतकों और घायलों के परिजनों को मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। ट्रेन दुर्घटना हो जाए तो मृतक यात्रियों के परिजनों और घायलों को कैसे मुआवजा मिलता है, जानिए क्या है प्रोसेस?

बिलासपुर ट्रेन हादसा- India TV Hindi
Image Source : PTI बिलासपुर ट्रेन हादसा

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रेलवे स्टेशन के बाद एक मेमू पैसेंजर ट्रेन मालगाड़ी से टकरा गई और यह टक्कर आमने सामने हुई और पैसेंजर ट्रेन का एक कोच मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में अभी तक नौ लोगों की मौत की खबर सामने आई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। गैस कटर से काटकर मृतकों के शव को बाहर निकाला गया। हादसे के बाद रेलवे ने तुरंत राहत औ बचाव कार्य शुरू कर दिया है। रेलवे ने हादसे के बाद हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए हैं और घटनास्थल पर रिलीफ ट्रेनें भी रवाना कर दी गई हैं। मृतकों के परिजनों को 10 लाख मुआवजा राशि देने का ऐलान किया गया है।

रेलवे ने बताया कि घायलों के इलाज का पूरा खर्च प्रशासन उठाएगा और सभी को जल्द से जल्द मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.ऐसे में सवाल है कि ट्रेन दुर्घटना में मृतकों और घायलों को मुआवजा कितना और कैसे मिलता है। इसके क्या कोई खास नियम हैं।

जानें कैसे मिलता है हादसे में  मुआवजा? 

  1. अगर किसी यात्री के साथ ट्रेन में चढ़ते समय या सफर के दौरान कोई दुर्घटना होती है, तो उसे या उसके परिवार को मुआवजा मिल सकता है। 

     

  2. आईआरसीटीसी टिकट बुकिंग के समय यात्रियों को ट्रैवल इंश्योरेंस का ऑप्शन देता है, जो हादसे की स्थिति में मुआवजे का आधार बनता है।
     
  3. रेलवे इस इंश्योरेंस के तहत मौत, स्थायी विकलांगता या गंभीर चोट लगने पर निर्धारित राशि दी जाती है।
     
  4.  रेलवे प्रशासन की ओर से भी राहत सहायता दी जाती है, जो हादसे की गंभीरता और परिस्थितियों पर निर्भर करती है।
     
  5. रेलवे नियमों के मुताबिक अगर किसी यात्री की ट्रेन हादसे में मौत हो जाती है या वह स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है, तो उसके परिवार को रुपये 10 लाख तक का मुआवजा दिया जाता है।
     
  6. वहीं, आंशिक रूप से विकलांग होने की स्थिति में 7.5 लाख रुपये का मुआवजा तय है।
     
  7. अगर कोई यात्री गंभीर रूप से घायल होता है, तो उसे  2 लाख रुपये तक की सहायता दी जाती है।
     
  8. मामूली चोट लगने पर भी रेलवे 10,000 रुपये तक का मुआवजा देता है।
     
  9.  यह राशि आईआरसीटीसी के ट्रैवल इंश्योरेंस या रेलवे प्रशासन की राहत सहायता योजना के तहत दी जाती है।

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