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अगस्ता वेस्टलैंड मामला: क्रिश्चियन मिशेल जेम्स ने कहा, 'मैं जमानत स्वीकार नहीं कर सकता, सजा पूरी कर छोड़ूंगा भारत'

 Published : Mar 07, 2025 11:21 pm IST,  Updated : Mar 07, 2025 11:43 pm IST

अगस्ता वेस्टलैंड धन शोधन मामले में बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स ने कहा कि दिल्ली तो बस एक बड़ी जेल है। मेरा परिवार मेरे पास नहीं आ सकता। मेरी सुरक्षा को खतरा है। मैं अपनी सजा पूरी करके देश छोड़ना चाहूंगा।

क्रिश्चियन मिशेल जेम्स - India TV Hindi
क्रिश्चियन मिशेल जेम्स Image Source : ANI

अगस्ता वेस्टलैंड मामले के कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स ने शुक्रवार को ‘सुरक्षा जोखिम’ के कारण जमानत पर बाहर जाने के बजाय ‘अपनी सजा पूरी करने’ और भारत छोड़ने की पेशकश की। जेम्स ने यह दलील विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल के समक्ष दी। दिल्ली हाई कोर्ट ने 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड धन शोधन मामले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को मंगलवार को जमानत दे दी थी। 

कोर्ट ने ईडी मामले में दे दी थी जमानत

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मामलों में राहत मिलने के बाद विशेष अदालत ने जेम्स को जमानत पर रिहा करने के लिए आवश्यक जमानत शर्तें लगाईं। दिल्ली हाई कोर्ट ने चार मार्च को ईडी मामले में उसे जमानत दे दी थी और मिशेल को आवश्यक जमानत शर्तों पूरी करने को कहा था। 

न्यायाधीश ने जेम्स से क्या-क्या पूछा?

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 18 फरवरी को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के एक मामले में अधीनस्थ अदालत की शर्तों के तहत ब्रिटिश नागरिक मिशेल को जमानत दे दी थी। न्यायाधीश ने शुक्रवार को जेम्स से पूछा, ‘अब आप कैसे हैं? पिछले दो महीनों में ईश्वर आप पर मेहरबान रहे हैं। आपको दोनों मामलों में जमानत मिल गई है।’ 

मेरी सुरक्षा को खतरा- जेम्स

जेम्स ने हालांकि कहा, ‘दिल्ली तो बस एक बड़ी जेल है। मेरा परिवार मेरे पास नहीं आ सकता। मेरी सुरक्षा को खतरा है। मैं अपनी सजा पूरी करके देश छोड़ना चाहूंगा। ’ न्यायाधीश ने मिशेल से पूछा कि जब उसे जमानत दे गई है तो वह जेल में कैसे रह सकता है। 

मैं जमानत नहीं ले सकता- जेम्स

मिशेल ने कहा, ‘मैं जमानत नहीं ले सकता। यह असुरक्षित है। हर बार जब मैं तिहाड़ जेल से बाहर निकलता हूं, तो कुछ न कुछ होता है।’ जमानत बांड प्रस्तुत करने के पहलू पर मिशेल ने कहा, ‘जो व्यक्ति छह साल से जेल में है, वह स्थानीय जमानतदार कैसे पेश कर सकता है?’ 

क्या आप दिल्ली में कोई सुरक्षित घर नहीं ढूंढ सकते- जज

जब मिशेल ने कहा कि वह सुरक्षा कारणों से जमानत पर रिहा नहीं होना चाहता, तो न्यायाधीश ने पूछा, ‘क्या आप दिल्ली में कोई सुरक्षित घर नहीं ढूंढ सकते?’ इसके बाद मिशेल ने एम्स में भर्ती होने के दौरान अपने साथ हुई घटना के बारे में 'निजी तौर पर बताने की पेशकश की'। 

2018 में किया गया था प्रत्यर्पित

मिशेल को दिसंबर 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था और बाद में सीबीआई और ईडी ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। मिशेल इस मामले में कथित तीन बिचौलियों में से एक है। गुइडो हैश्के और कार्लो गेरोसा अन्य दो बिचौलिए हैं। 

क्या है अगस्ता वेस्टलैंड मामला

सीबीआई के आरोपपत्र में आरोप लगाया गया कि आठ फरवरी, 2010 को 55.62 करोड़ यूरो मूल्य के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की आपूर्ति के लिए किए गए सौदे के कारण सरकारी खजाने को 39.82 करोड़ यूरो (लगभग 2,666 करोड़ रुपये) का अनुमानित नुकसान हुआ। ईडी ने जून 2016 में धन शोधन से संबंधित एक मामले में मिशेल के खिलाफ दााखिल आरोपपत्र में आरोप लगाया था कि उसने अगस्ता वेस्टलैंड से तीन करोड़ यूरो (लगभग 225 करोड़ रुपये) प्राप्त किए थे। (भाषा के इनपुट के साथ)

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