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नवंबर से गुरुग्राम में पटाखों पर बैन, ऑनलाइन भी नहीं बेचे जा सकेंगे, लेकिन...

 Written By: Sudhanshu Gaur
 Published : Sep 28, 2023 11:57 pm IST,  Updated : Sep 29, 2023 12:00 am IST

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन राज्यों में पटाखे पूरी तरह से बैन नहीं हैं, वहां ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि ग्रीन क्रैकर्स में से चार कैटेगरी के पटाखों को ही केवल इजाजत होगी।

Firecrackers, Gurugram- India TV Hindi
नवंबर से गुरुग्राम में पटाखों पर बैन Image Source : FILE

गुरुग्राम: दीपावली में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। दिवाली को लेकर उत्तर भारत में लोग बेहद ही उताश में रहते हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी पटाखे छुड़ाते हैं। लेकिन पिछले कई वर्षों से दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री और चलाने पर रोक लगा दी जाती है। इस बार रोक का ऐलान अभी से कर दिया गया है। दिल्ली से सटे हुए गुरुग्राम में जिला प्रशासन ने प्रदूषण के मद्देनजर पटाखों के भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। 

जिलाधिकारी सह उपायुक्त निशांत कुमार यादव की ओर से जारी आदेश में ई-वाणिज्य कंपनियों जैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट को भी पटाखों के ऑनलाइन आर्डर लेने से रोक दिया गया है। ये आदेश गुरुग्राम जिले में एक नवंबर, 2023 को प्रभाव में आ जायेंगे तथा 31 जनवरी, 2024 तक प्रभाव में रहेंगे। आदेश में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बस हरित पटाखे, जो कम प्रदूषण करते हैं ही गुरुग्राम जिले में लाइसेंसधारक व्यापारियों द्वारा बेचे जा सकते हैं।

दीपावली पर चला सकेंगे ग्रीन पटाखे 

इसके साथ ही आदेश में कहा गया है कि अन्य सभी पटाखों के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गयी है क्योंकि ये बहुत अधिक वायु एवं ध्वनि प्रदूषण करते हैं एवं ठोस अपशिष्ट की समस्या भी खड़ी करते हैं। आदेश में कहा गया है हरित पटाखे भी दिवाली के त्योहार पर रात आठ बजे से 10 बजे तक और क्रिसमस एवं नए साल पर रात 11 बजकर 55 मिनट से साढ़े बारह बजे तक चलाने की अनुमति होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में ग्रीन पटाखे की नहीं दी अनुमति

वहीं इससे पहले पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी दिल्ली में ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि बेरियम को पटाखों में केमिकल के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। पटाखा निर्माता कंपनियों ने कोर्ट से इसकी मांग की थी। कोर्ट ने आगे कहा कि जॉइंट क्रैकर्स के निर्माण और इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जा सकती। साथ ही पटाखों पर दिल्ली सरकार द्वारा लगाए गए बैन पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की। बता दें कि दिल्ली सरकार ने पटाखों पर पूरी तरह बैन लगाया है, जिसमें ग्रीन क्रैकर्स भी शामिल हैं, जिनपर बैन जारी रहेगा। 

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