दिल्ली में पटाखा जलाने को लेकर गोपाल राय द्वारा दिए गए बयान पर मनोज तिवारी ने प्रतिक्रिया दी है। मनोज तिवारी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी हिंदुओं के त्योहारों से नफरत करती है। उन्होंने कहा कि दस दिन पहले कौन पटाखे फोड़ रहा था।
विस्फोट का संभावित कारण यह प्रतीत हो रहा है कि हिमांशु घर में पटाखे बनाने के लिए गंधक और पोटाश मिला रहा था, लेकिन उसमें विस्फोट हो गया और वह बुरी तरह घायल हो गया।
पर्यावरण मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने बताया है कि पंजाब सरकार की ओर से दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नववर्ष पर केवल ग्रीन पटाखों को छूट दी जाएगी। बता दें कि इससे पहले दिल्ली में भी पटाखों पर पूर्ण बैन लगाया जा चुका है।
कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में पटाखों को लेकर प्रतिबंध पर बोलते हुए सूबे के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने कहा कि इन चीजों से आग लगने की घटनाओं पर काबू पाने के लिए कानून लाए जाएंगे।
कर्नाटक के अत्तिबेले में हुए अग्निकांड के मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए सिद्धारमैया सरकार ने जहां 3 अफसरों को सस्पेंड कर दिया है वहीं शादियों, रैलियों और गणेश उत्सव में पटाखों के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है।
देश की राजधानी दिल्ली में सालों से दिवाली पर लोग पटाखे नहीं जला पा रहे हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल से जुड़ी याचिका भी खारिज कर दी थी। अब दिल्ली एनसीआर के भी एक अहम इलाके में पटाखों पर बैन लगा दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन राज्यों में पटाखे पूरी तरह से बैन नहीं हैं, वहां ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि ग्रीन क्रैकर्स में से चार कैटेगरी के पटाखों को ही केवल इजाजत होगी।
दिल्ली में पटाखों पर बैन जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ग्रीन क्रैकर्स के उत्पादन और प्रयोग पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने दिल्ली सरकार द्वारा लागू किए गए बैन पर भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। यानी दिल्ली में ग्रीन क्रैकर्स सहित सभी पटाखों पर बैन जारी रहेगा।
सुप्रीम कोर्ट में आज कई अहम मामलों की सनवाई होने वाली है। इस बाबत कई याचिकाएं दायर की गई हैं। इन मामलों में उदयनिधि स्टालिन द्वारा दिए गए विवादित बयान से लेकर दिल्ली में पटाखा बैन मामले को लेकर भी सुनवाई होने वाली है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखों पर बैन हटाने से इनकार कर दिया है। मनोज तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसपर कोर्ट ने साफ कहा कि जश्न मनाना हो तो वहां चले जाएं जहां पटाखे पर बैन नहीं है।
Firecrackers Ban: दिवाली से पहले ही दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) लगातार बढ़ रहा है।
Delhi News: पटाखों के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक रहेगी। उन्होंने कहा कि पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा।
आज शाम को मुख्य रूप से माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, देवी सरस्वती, कुबेर और काली मां की पूजा की जाएगी। दिवाली की शाम को प्रदोष काल के समय लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व होता है। वहीं, दिल्ली समेत कई राज्यों में आतिशबाजी पर सख्ती है। दिल्ली में हर तरह के पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पाबंदी है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटाखों पर प्रतिबंध को लागू करने में राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों और एजेंसियों की किसी भी तरह की चूक को बेहद गंभीरता से देखा जाएगा।
न्यायमूर्ति ए एम खानविल्कर और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की विशेष पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार को यह सुनिश्चित करने की संभावनाएं भी तलाशने के लिए कहा कि प्रतिबंधित पटाखों और उससे संबंधित सामान का राज्य में प्रवेश केंद्र पर ही आयात नहीं हो।
डब्ल्यूबीपीसीबी के अध्यक्ष कल्याण रुद्र ने कहा कि प्रदूषण निगरानी संस्था बाजार में पटाखों की आपूर्ति और त्योहारों के दौरान पटाखों को फोड़ने से रोकने की रणनीति तैयार करने के लिए पुलिस और प्रशासन के साथ बैठक कर रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि आतिशबाजी पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं है और केवल उन पटाखों पर पाबंदी है जिनमें बेरियम साल्ट होता है। कोर्ट ने कहा कि दूसरे के स्वास्थ्य की कीमत पर जश्न का आयोजन नहीं किया जा सकता है।
दिल्ली सरकार ने तो हर तरह के पटाखों की बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सितंबर में ही घोषणा कर दी थी कि दिवाली के दौरान दिल्ली में पटाखे चलाने पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
राजस्थान सरकार ने गुरुवार को कोरोना की तीसरी लहर की संभावना का हवाला देते हुए अगले साल तक राज्यभर में सभी तरह के पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने की घोषणा की।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोरोना महामारी के इस चुनौतीपूर्ण समय में जनता के जीवन की रक्षा सरकार के लिए सर्वोपरि है और इसलिये राज्य सरकार ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए पटाखों की बिक्री एवं आतिशबाजी पर रोक लगाने का फैसला किया है।
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