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"फांसी को उम्रकैद में बदल दें", बेअंत सिंह हत्याकांड के दोषी बलवंत सिंह की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह की हत्या के दोषी बलवंत सिंह राजोआना की फांसी को उम्रकैद में बदलने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 18 मार्च तक फैसला लेने को कहा।

Reported By : Atul Bhatia Edited By : Malaika Imam Published : Jan 20, 2025 12:28 IST, Updated : Jan 20, 2025 12:32 IST
सुप्रीम कोर्ट
Image Source : FILE PHOTO सुप्रीम कोर्ट

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी बलवंत सिंह राजोआना की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 18 मार्च तक फैसला लेने का समय दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह केंद्र सरकार को दिया गया आखिरी मौका है। अगर केंद्र सरकार इस मामले में फैसला नहीं ले पाई, तो अदालत मेरिट के आधार पर सुनवाई शुरू करेगा।

इस मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार की ओर से कहा कि एक मुख्यमंत्री समेत 16 लोगों की हत्या का मामला है, सरकार अभी इस मुद्दे पर विचार कर रही है। पिछली सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने राजोआना की मर्सी पिटीशन पर गृह मंत्रालय से जल्द फैसला लेने को कहा था।

27 साल से जेल में बंद

बलवंत सिंह राजोआना लगभग 27 साल से जेल में बंद है और उसकी दया याचिका केंद्र सरकार के पास 12 साल से लंबित है। सुनवाई के दौरान राजोआना की तरफ से दलील दी गई थी कि बम ब्लास्ट में मुख्यमंत्री की मौत हो गई थी और इस मामले में जुलाई 2007 में मौत की सजा सुनाई गई। हाई कोर्ट ने 2010 में सजा बरकरार रखा था। 27 साल से जेल में हैं। 2012 से दया याचिका लंबित है।

पेरोल पर छोड़े जाने की भी मांग

राजोआना की तरफ से वकील मुकुल रोहतगी ने कहा था कि मौत की सजा के मामले में लंबे समय तक देरी करना मौलिक अधिकार का हनन है। साथ ही दया याचिका पर फैसला होने तक पेरोल पर छोड़े जाने की भी मांग की।

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