इंदौर: स्वयंभू बाबा आसाराम के बेटे नारायण साईं से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। नारायण साईं की पत्नी की तलाक अर्जी को इंदौर के कुटुम्ब न्यायालय ने मंजूर कर लिया है। न्यायालय ने ये भी आदेश दिया है कि नारायण साईं को तलाक के बाद महिला को 2 करोड़ रुपए स्थायी भरण पोषण राशि के लिए देना होगा।
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गौरतलब है कि नारायण साईं इस समय जेल में बंद है। वह रेप के मामले में सजा सुनाए जाने के बाद गुजरात की सूरत जेल में सजा काट रहा है।
नारायण साईं की पत्नी के वकील ने क्या बताया?
नारायण साईं की इंदौर निवासी पत्नी जानकी हरपलानी के वकील अनुरागचंद्र गोयल ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया, "हमारी मुवक्किल ने अपने पति पर मानसिक क्रूरता और अन्य आरोप लगाते हुए स्थानीय कुटुम्ब न्यायालय में 2018 में तलाक की अर्जी दायर की थी जिसमें एकमुश्त पांच करोड़ रुपये की स्थायी भरण-पोषण राशि की मांग की गई थी। नारायण साईं ने इन आरोपों से अदालत में हालांकि इनकार किया था, लेकिन उनकी मुवक्किल ने अपने पति के खिलाफ दायर तलाक की अर्जी में 'पक्के दस्तावेजी सबूत' पेश किए थे। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कुटुम्ब न्यायालय के एक न्यायाधीश ने यह अर्जी दो अप्रैल को मंजूर कर ली और आदेश दिया कि नारायण साईं की ओर से जानकी को दो करोड़ रुपये की स्थायी भरण पोषण राशि तीन महीने के भीतर अदा की जाए।"
कब हुई थी नारायण साईं की शादी?
जानकी हरपलानी के वकील के मुताबिक, नारायण और जानकी की शादी साल 2008 में हुई थी और उनकी कोई संतान नहीं है। 2018 में तलाक के मामले में कुटुम्ब न्यायालय ने नारायण साईं को ये भी आदेश दिया था कि अपनी पत्नी को हर महीने 50 हजार रुपए भरण पोषण के लिए दे। लेकिन नारायण साईं की तरफ से कोई राशि 8 सालों में अदा नहीं की गई।