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दिल्ली हाईकोर्ट से समीर वानखेड़े को नहीं मिली राहत, जा सकते हैं बॉम्बे उच्च न्यायालय

 Reported By: Rajesh Kumar,  Abhay Parashar Written By: Sudhanshu Gaur
 Published : May 17, 2023 09:59 pm IST,  Updated : May 18, 2023 06:14 am IST

समीर वानखेड़े ने कोर्ट में याचिका में याचिका दाखिल करते हुए मांग की थी कि NCB के DDG ज्ञानेश्वर सिंह के ख़िलाफ़ क्रॉस FIR दर्ज की जाए। साथ ही ज्ञानेश्वर के ख़िलाफ़ जांच CBI कोर्ट की निगरानी में की जाए।

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समीर वानखेड़े Image Source : FILE

नई दिल्ली: आर्यन खान को गिरफ्तार कर चर्चा में आए समीर वानखेड़े इन दिनों फिर से चर्चा में बने हुए हैं। आर्यन खान को फर्जी केस में फंसाना उन्हें अब भारी पड़ रहा है। उनपर आर्यन खान को छोड़ने के बदले 25 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप लगा है। इसी से जुड़े मामले में उन्हें गुरुवार को सीबीआई ने तलब किया था। जिसके खिलाफ उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। 

सीबीआई ने कोर्ट में कही ये बात 

इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को अप्रोच किया तो सीबीआई ने जांच एजेंसी ने हाईकोर्ट में कहा हम इनको अरेस्ट नही कर रहे हैं, केवल पूछताछ के लिए बुला रहे हैं। अगर इनको पेश नहीं होना है तो यह जांच एजेंसी को बता सकते थे। इसे लेकर हाईकोर्ट में जाना इनका कोई हक नही बनता था। जिसके बाद हाईकोर्ट ने कहा है कि आपको अगर कोई राहत चाहिए तो वो बॉम्बे हाईकोर्ट जाएं और वहां से ऑर्डर लें। 

अब इस मामले में ये हो सकता है कि अब समीर वानखेड़े मुंबई हाईकोर्ट जाएंगे या फिर वह सीबीआई के सामने पेश हो सकते हैं। फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें कोई राहत नहीं दी है। बता दें कि समीर वानखेड़े ने कोर्ट में याचिका में याचिका दाखिल करते हुए मांग की थी कि NCB के DDG ज्ञानेश्वर सिंह के ख़िलाफ़ क्रॉस FIR दर्ज की जाए। साथ ही ज्ञानेश्वर के ख़िलाफ़ जांच CBI कोर्ट की निगरानी में की जाए।

25 करोड़ की रिश्वत मांगने का लगा है आरोप 

बता दें कि हालही में सीबीआई ने समीर वानखेड़े के ठिकानों पर हाल ही में छापेमारी भी की थी। इस दौरान सीबीआई ने बताया था अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को कथित तौर पर ड्रग्स मामले में नहीं फंसाने के लिए उनके परिवार से 25 करोड़ रुपये रिश्वत के तौर पर मांगने को लेकर वानखेड़े के खिलाफ केस दर्ज किया है। इसी मामले में बयान दर्ज कराने के लिए वानखेड़े को बुलाया गया था। 

 

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