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बृजभूषण शरण सिंह की बढ़ीं मुश्किलें, बरी किए जाने के फैसले को महिला पहलवानों ने दी चुनौती, सेशन कोर्ट का नोटिस

 Reported By: Atul Bhatia,  Written By: Dhyanendra Chauhan
 Published : Sep 28, 2026 03:48 pm IST,  Updated : Sep 28, 2026 04:03 pm IST

राऊज एवेन्यू कोर्ट की सेशन कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को नोटिस जारी किया है। राऊज एवेन्यू कोर्ट की सेशन कोर्ट ने 9 अक्टूबर तक जवाब मांगा है।

WFI के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह- India TV Hindi
WFI के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह Image Source : PTI

भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह की एक बार फिर मुश्किलें बढ़ गई हैं। चार महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह को यौन उत्पीड़न मामले में बरी किए जाने के फैसले को चुनौती दी है। महिला पहलवानों की याचिका पर राऊज एवेन्यू कोर्ट की सेशन कोर्ट ने आज सुनवाई की। कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह और मामले में आरोपी विनोद तोमर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सेशन कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 9 अक्टूबर तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी।

मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बृजभूषण को कर दिया था बरी

दरअसल, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के मामले में बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ चार महिला पहलवानों ने सेशन कोर्ट में अपील दायर की है। महिला पहलवानों ने बीजेपी नेता और WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए अदालत से इसे रद्द करने की मांग की है। अब सेशन कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी, जहां दोनों आरोपियों के जवाब के बाद मामले में आगे की सुनवाई की जाएगी।

अनुमानों और अटकलों पर आधारित थे निचली अदालत का फैसला

अपनी अपील में महिला पहलवानों ने आरोप लगाया है कि निचली अदालत का फैसला "अनुमानों और अटकलों" पर आधारित थे और यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के पीड़ितों के अपेक्षित आचरण के बारे में "पुराने और रूढ़िवादी विचारों" को दर्शाते थे।

याचिका में दिया गया ये तर्क

याचिका में यह तर्क दिया गया है कि निचली अदालत ने अभियोजन पक्ष के मामले को खारिज करते समय सबूतों का समग्र रूप से मूल्यांकन करने और गवाहों के समर्थन पर विचार करने के बजाय मामूली विसंगतियों और अलग-थलग विसंगतियों पर ध्यान केंद्रित किया।

15 जून, 2023 को बृजभूषण के खिलाफ दर्ज हुई FIR

यह मामला 6 महिला पहलवानों द्वारा बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से सामने आया। दिल्ली पुलिस ने उनकी शिकायतों के आधार पर एफआईआर दर्ज की और 15 जून, 2023 को बृजभूषण के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354ए, 354डी और 506(1) के तहत अपराधों के लिए आरोप पत्र दाखिल किया था।

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