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कलकत्ता हाई कोर्ट ने शर्मिष्ठा पनोली को दी अंतरिम जमानत, लेकिन लगा दी कई शर्तें

 Published : Jun 05, 2025 03:59 pm IST,  Updated : Jun 05, 2025 05:30 pm IST

कलकत्ता हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और लॉ की छात्रा शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि, कोर्ट ने शर्मिष्ठा को अंतरिम जमानत देते हुए कई शर्तें भी लगाई हैं।

Calcutta High Court Sharmistha Panoli Bail- India TV Hindi
शर्मिष्ठा पनोली को मिली अंतरिम जमानत। Image Source : ANI

कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए लॉ की छात्रा और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम जमानत दे दी है। बता दें कि शर्मिष्ठा को हाल ही में कलकत्ता पुलिस द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने के आरोप में गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने शर्मिष्ठा पनोली को जमानत देने से इनकार कर दिया था। हालांकि, कोर्ट ने गुरुवार को पनोली को अंतरिम जमानत दे दी।

कोर्ट ने लगाई ये शर्तें

कलकत्ता हाई कोर्ट ने शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम जमानत तो दे दी है लेकिन उनपर कुछ शर्तें भी लगाई हैं। हाई कोर्ट ने कहा है कि शर्मिष्ठा पनोली देश छोड़कर नहीं जा सकती। अगर उन्हें ऐसा करना है तो इसके लिए सीजेएम की अनुमति जरूरी होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने शर्मिष्ठा को 10000 रुपये जमा कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। शर्मिष्ठा के वकील डीपी सिंह ने बताया है कि शर्मिष्ठा को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। वह मामले की जांच में शामिल होंगी और बेल बांड पर हस्ताक्षर करेंगी।

क्यों हुई थी शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी?

22 वर्षीय लॉ छात्रा शर्मिष्ठा पनोली को कलकत्ता पुलिस ने बीते 30 मई की रात गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था। इसके बाद 31 मई को कोर्ट ने पनोली को 14 दिनों के लिए 13 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। शर्मिष्ठा पनोली पर एक वीडियो में इस्लाम के अपमान का आरोप लगा था। हालांकि, आलोचनाओं के बाद पनोली ने इस वीडियो को हटा दिया था और माफी भी मांगी थी।

भारत में ईशनिंदा अपराध नहीं- वकील

शर्मिष्ठा पनोली की ओर से पेश वकील डीपी सिंह ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि शर्मिष्ठा के खिलाफ शिकायत में कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है। भारत में ईशनिंदा कोई अपराध नहीं है। वकील ने कोर्ट को जानकारी दी है कि शर्मिष्ठा अपनी वीडियो में पाकिस्तानी लड़की को जवाब दे रही थी। शर्मिष्ठा ने विवादित वीडियो हटाया और तुरंत माफी भी मांगी थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनी और पाया कि शर्मिष्ठा से अब  पुलिस की पूछताछ की और जरूरत नहीं है। इसलिए अंतरिम जमानत दी जा सकती है। कोर्ट ने पुलिस को ये भी निर्देश दिया है कि अगर शर्मिष्ठा पनोली को उनकी सोशल मीडिया पोस्ट के कारण कोई खतरा है तो उन्हें सुरक्षा दी जाए।

 

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