Tuesday, May 07, 2024
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CAPF को मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ, दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला

उच्च न्यायालय ने वित्त मंत्रालय की 2003 की एक अधिसूचना और पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग के 2020 के एक कार्यालयीन पत्र (ओएम) को खारिज कर दिया।

Shashi Rai Edited By: Shashi Rai @km_shashi
Published on: January 12, 2023 19:44 IST
दिल्ली हाई कोर्ट- India TV Hindi
Image Source : फाइल फोटो दिल्ली हाई कोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के सभी कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का आदेश दिया है और केंद्र सरकार को आठ सप्ताह के अंदर आवश्यक दिशानिर्देश जारी करने को कहा है। उच्च न्यायालय ने वित्त मंत्रालय की 2003 की एक अधिसूचना और पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग के 2020 के एक कार्यालयीन पत्र (ओएम) को खारिज कर दिया जिनमें एक जनवरी, 2004 के विज्ञापनों के अनुरूप केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों में नियुक्त कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना के लाभ से वंचित रखा गया है। 

आठ सप्ताह के भीतर जारी करने का आदेश

न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने कहा, ‘‘यह स्पष्ट किया जाता है कि 22 दिसंबर, 2003 की अधिसूचना और साथ ही ओपीएस का लाभ प्रदान करने वाला 17 फरवरी, 2020 का कार्यालय ज्ञापन रेम (किसी चीज़ के विरुद्ध निर्देशित) में लागू होगा। इसका अर्थ यह है कि ओपीएस न केवल इस मामले में याचिकाकर्ताओं के लिए, बल्कि बड़े पैमाने पर सीएपीएफ के सभी कर्मियों के मामले में लागू होगा। तदनुसार, आवश्यक आदेश आठ सप्ताह के भीतर जारी किए जाएं।’’

फैसला बुधवार को सुनाया गया और बृहस्पतिवार को उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया।

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