Thursday, December 12, 2024
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कांवड़ रूट पर नेम प्लेट के सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक, कहा- दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं

कांवड़ रूट पर नेम प्लेट लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया है।

Written By: Rituraj Tripathi @riturajfbd
Published : Jul 22, 2024 13:21 IST, Updated : Jul 22, 2024 13:40 IST
Supreme Court- India TV Hindi
Image Source : FILE सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: कांवड़ रूट पर नेम प्लेट लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के कांवड़ रूट पर नेम प्लेट लगाने के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है और कहा है कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कोर्ट ने यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया है और शुक्रवार तक जवाब मांगा है।

फिर दुकानदारों को क्या बताना होगा?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को केवल खाने के प्रकार बताने होंगे कि वह शाकाहारी है या मांसाहारी। नेम प्लेट केस की अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। 

क्या है पूरा मामला?

आज सुप्रीम कोर्ट में कांवड़ यात्रा-नेमप्लेट विवाद मामले में सुनवाई हुई थी। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। दरअसल सरकार द्वारा कांवड़ा यात्रा के रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने को कहा गया था। जिसके बाद ये देखा गया था कि दुकानदारों ने अपनी दुकान के बाहर अपने नाम का पोस्टर लगाया था। इस मामले को लेकर ये भी सामने आया था कि कई दुकानों के नाम हिंदुओं के नाम पर रखे गए थे लेकिन उनके मालिक मुस्लिम थे। 

इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोग बड़ी संख्या में अपनी प्रतिक्रिया रख रहे थे और राजनीतिक बयानबाजी भी सामने आ रही थी। विपक्षी दल सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे थे। 

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