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CBI की बड़ी कार्रवाई, 50 लाख के रिश्वत वाले केस में सेना का कर्नल गिरफ्तार

 Reported By: Abhay Parashar, Edited By: Malaika Imam
 Published : May 20, 2026 10:38 am IST,  Updated : May 20, 2026 10:56 am IST

सीबीआई ने 50 लाख रुपये की रिश्वतखोरी के आरोप में सेना के कर्नल हिमांशु बाली को गिरफ्तार किया है। रिश्वत के मामले में FIR दर्ज हुई, जिसके बाद गिरफ्तारी हुई है।

प्रतीकात्मक फोटो- India TV Hindi
प्रतीकात्मक फोटो Image Source : FILE (PTI)

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सेना के कर्नल हिमांशु बाली को गिरफ्तार किया है। उन पर 50 लाख रुपये की रिश्वतखोरी का आरोप है। हिमांशु बाली आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप्स, ईस्टर्न कमांड, फोर्ट विलियम्स कोलकोता में कर्नल के पद पर तैनात हैं। रिश्वत के मामले में FIR दर्ज हुई, जिसके बाद हिमांशु बाली की गिरफ्तारी हुई।

दरअसल, CBI ने सेना के टेंडरों में कथित भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के मामले में एक FIR दर्ज की। इस मामले में सेना के अधिकारी कर्नल हिमांशु बाली समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया। एफआईआर के अनुसार, कानपुर स्थित कंपनी Eastern Global Limited के संचालकों पर सेना के टेंडर हासिल करने के लिए रिश्वत देने का आरोप है। जांच एजेंसी का कहना है कि कंपनी को अनुचित तरीके से कई टेंडरों में फायदा पहुंचाया गया।

सीबीआई के मुताबिक, कर्नल हिमांशु बाली उस समय ईस्टर्न कमांड, फोर्ट विलियम, कोलकाता में तैनात थे। आरोप है कि उन्होंने टेंडर दिलाने, घटिया सैंपल पास कराने और बढ़े हुए बिल क्लियर कराने के बदले रिश्वत ली।

हवाला के जरिए 50 लाख रुपये भेजने की थी तैयारी

एफआईआर में दावा किया गया है कि मार्च और अप्रैल 2026 के दौरान एक बड़े टेंडर को रिश्वत के बदले कंपनी को दिलाया गया। जांच में यह भी सामने आया कि 22 अप्रैल 2026 को कोलकाता के पार्क स्ट्रीट इलाके में कर्नल बाली और कंपनी के प्रतिनिधियों की मुलाकात हुई थी। इसके दो दिन बाद यानी 24 अप्रैल को संबंधित टेंडर कंपनी को मिल गया।

सीबीआई ने आरोप लगाया है कि 16 मई 2026 को कर्नल बाली ने रिश्वत की बाकी रकम मांगी थी। करीब 50 लाख रुपये हवाला के जरिए दिल्ली-NCR पहुंचाने की तैयारी की जा रही थी। इस मामले में अक्षत अग्रवाल, मयंक अग्रवाल, आशुतोष शुक्ला, नरेश पाल और अन्य अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। केस भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 61(2) के तहत दर्ज किया गया है। मामले की जांच CBI के DSP सुनील कुमार कर रहे हैं।

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