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बेंगलुरु: कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत दिलाने में उसकी पांच गारंटी के वादे ने बड़ी भूमिका निभाई थी। अब चुनाव जीतने के बाद सिद्धारमैया सरकार ने अपने वादों पर काम करना शुरू भी कर दिया है। जिसके तहत शनिवार को कर्नाटक सरकार ने एक आदेश जारी किया, जिसमें स्नातक पास और डिप्लोमाधारियों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही गई है।
जानिए कौन ले सकेगा लाभ?
सरकार के द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि जो भी युवा 2023 में पास हुए हैं लेकिन 180 दिनों के भीतर रोजगार नहीं मिला है, वे बेरोजगारी लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं जो अधिकतम 24 महीने या उस समय तक दिया जाएगा जब तक कि भीतर रोजगार नहीं मिल जाता है। इसके तहत स्नातकों को 3000 हजार रुपए प्रतिमाह और डिप्लोमाधारकों को 1500 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे।
इन छात्रों को नहीं मिलगा भत्ता
सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इस योजना के तहत चार तरह के छात्रों को लाभ नहीं मिलेगा। वह छात्र जिन्होंने स्वरोजगार के लिए राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से वित्तीय सहायता ली है। जिन्हें अपरेंटिस भत्ता मिल रहा है या जिन्होंने सरकारी या निजी क्षेत्र में रोजगार पाया है। इसके सतह ही जिन्होंने उच्च पाठ्यक्रमों के लिए एडमिशन लिया है।