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उमर अब्दुल्ला को कोर्ट से झटका, पत्नी पायल को देने होंगे हर महीने 1.5 लाख रुपये, जानें पूरा मामला

 Written By: Subhash Kumar
 Published : Aug 31, 2023 04:33 pm IST,  Updated : Aug 31, 2023 04:47 pm IST

Omar Abdullah Wife: ट्रायल कोर्ट ने उमर अब्दुल्ला को पायल अब्दुल्ला के लिए 75 हजार रुपये प्रतिमाह गुजारे भत्ते को मंजूरी दी थी। हालांकि, पायल ने इस रकम को कम बताते हुए हाई कोर्ट में याचिका दी थी।

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उमर अब्दुल्ला और पत्नी पायल। Image Source : PTI

नई दिल्ली। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उमर अब्दुल्ला को पत्नी पायल अब्दुल्ला को अधिक गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। अब उमर की पत्नी पायल को हर महीने 75 हजार के बजाय 1.5 लाख रुपये का गुजारा भत्ता मिलेगा। पायल ने गुजारा भत्ता बढ़ाने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 

क्या है पूरा मामला?

उमर अब्दु्ल्ला की पत्नी पायल अब्दुल्ला अपने बच्चों के साथ अलग रहती हैं। 2018 में ट्रायल कोर्ट की ओर से पायल को हर महीने 75 हजार रुपये और उनके बच्चों के भरण-पोषण के लिए 18 साल की उम्र तक 25 हजार रुपये के गुजारे भत्ते को मंजूरी दी थी। हालांकि, इसी साल पायल ने गुजारा भत्ता में बढ़ोतरी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पायल ने कहा था कि दिया गया गुजारा भत्ता उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए पर्याप्त नहीं है। अब कोर्ट ने उनकी मांग मान ली है। 

कोर्ट ने क्या कहा?
दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने उमर अब्दुल्ला और पायल अब्दुल्ला के बीच जारी इस विवाद पर फैसला सुनाया। उन्होंने पायल का गुजारा भत्ता 75 हजार रुपये से बढ़कर 1.5 लाख कर दिया है। वहीं, उमर अब्दुल्ला को उनके बच्चों को भी हर महीने 25 हजार के बजाय 60 हजार रुपये देने का आदेश दिया गया है। 

नहीं हुआ है तलाक
उमर अब्दु्ल्ला और पायल ने साल 1994 में शादी की थी। कपल के दो बच्चे भी हैं। हालांकि, रिपोर्ट्स के मुताबिक, साल 2009 से ही दोनों पति-पत्नी अलग रह रहे हैं। ट्रायल कोर्ट ने 2016 में उमर अब्दुल्ला की ओर से दायर तलाक की याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि उमर रिश्ते में क्रूरता या छोड़कर चले जाने के अपने दावों को साबित नहीं कर सके। हालांकि, इस फैसले के खिलाफ उमर अब्दुल्ला ने याचिका दायर की है। 

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