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दिल्ली में 27 मई की छुट्टी कैंसिल, केंद्र सरकार के सभी ऑफिस खुलेंगे, मंत्रालय ने जारी किया आदेश

 Edited By: Shakti Singh
 Published : May 22, 2026 07:53 pm IST,  Updated : May 22, 2026 07:53 pm IST

केंद्र सरकार के मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आदेश में साफ किया गया है कि 28 मई को बकरीद के कारण सभी ऑफिस बंद रहेंगे। वहीं, 27 मई को ऑफिस खुले रहेंगे।

Representative Image- India TV Hindi
प्रतीकात्मक तस्वीर Image Source : MAGNIFIC

बकरीद त्योहार की तारीख में बदलाव के कारण केंद्र सरकार के मंत्रालय ने दिल्ली में छुट्टी की तारीख भी बदल दी है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की तरफ से जारी की गई प्रेस रिलीज में कहा गया है कि अब बकरीद की छुट्टी 28 मई को होगी। वहीं, 27 मई को सभी ऑफिस खुले रहेंगे। पहले यह छुट्टी 27 मई को तय की गई थी।  मंत्रालय की तरफ से कहा गया, "ईद-उल-जुहा (बकरीद) के कारण छुट्टी की तारीख में बदलाव किया गया है। दिल्ली/नई दिल्ली में मौजूद केंद्र सरकार के सभी सभी ऑफिस 27 मई की जगह 28 मई को ईद-उल-जुहा (बकरीद) के कारण बंद रहेंगे।"

दिल्ली की जामा मस्जिद के नायब इमाम सैय्यद शाबान बुखारी ने 17 मई को साफ कर दिया था कि भारत में बकरीद का त्योहार 28 मई को मनाया जाएगा। धुल हिज्जा इस्लामी कैलेंडर का बारहवां और सबसे पवित्र महीना है। इस महीने के 10वें दिन ईद उल-अजहा का त्योहार मनाया जाता है, जिसे भारत में बकरीद भी कहा जाता है।

कुर्बानी का प्रतीक है बकरीद

ईद-उल-अजहा या ईद-उल-जुहा इस्लाम धर्म का एक प्रमुख त्योहार है। यह त्याग, कुर्बानी और इंसानियत की भावना का प्रतीक माना जाता है। मुस्लिम समुदाय इसे पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाता है। चांद दिखने के बाद इस महीने की शुरुआत होती है, लेकिन 17 मई (रविवार) को चांद नहीं दिखा। इस वजह से सउदी अरब में इस महीने की शुरुआत 19 मई से हुई और इसके 10वें दिन 28 मई को यह त्योहार मनाया जाएगा।

दिल्ली सरकार ने जारी की गाइडलाइन

बकरदी के मौके पर जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। ऐसे में दिल्ली सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है। इसमें साफ किया गया है कि गाय, बछड़े और ऊंट जैसे प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी नहीं दी जा सकेगी। अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि त्योहार के दौरान सभी गाइडलाइन का सख्ती से पालन होना चाहिए। सार्वजनिक जगहों में जानवरों की कुर्बानी और कुर्बानी के बाद जानवर के शरीर के अवशेष खुले में फेंकने पर रोक लगाई गई है।

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