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जब जंगल में बाइक सवार पर हाथी ने किया अटैक, डरावना VIDEO आया सामने

 Reported By: T Raghavan Edited By: Malaika Imam
 Published : Jan 20, 2025 08:59 am IST,  Updated : Jan 20, 2025 09:11 am IST

वायनाड जिले से एलिफैंट अटैक का एक वीडियो सामने आया है। जंगल में आए हाथी ने एक बाइक सवार पर अचानक हमला कर दिया।

बाइक सवार पर हाथी ने मारा झपट्टा- India TV Hindi
बाइक सवार पर हाथी ने मारा झपट्टा

केरल के वायनाड जिले के तिरुनेल्ली अट्टापारा इलाके से एलिफैंट अटैक का एक डराने वाला वीडियो सामने आया है। एक बाइक सवार पर हाथी ने अचानक हमला कर दिया। यह घटना शनिवार की बताई जा रही है। बाइक पर अपने परिवार के साथ जा रहे व्यक्ति पर जंगल के अंदर से आए हाथी ने अचानक हमला कर दिया। घटना का वीडियो सामने आया है।

हाथी ने अचानक हमला कर दिया

वीडियो में देखा जा सकता है कि हाथी ने बाइक सवार पर अचानक हमला कर दिया। कुछ पल के लिए तो बाइक सवार को समझ ही नहीं आया कि क्या करे, लेकिन किसी तरह हाथ-पैर मारकर उसने अपनी बाइक को दोबारा स्टार्ट कर लिया और अपनी व परिवार की जान बचा ली। एलिफैंट अटैक का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना के दौरान कार से जा रहे एक शख्स ने वीडियो बना लिया।

हाथी का शिकार करने के जुर्म में सजा

वहीं, एक अन्य खबर में केरल की एक अदालत ने संरक्षित वनक्षेत्र में हाथी का शिकार करने के लगभग 15 साल पुराने मामले में तीन लोगों को तीन साल की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि हाथी केरल का राजकीय पशु है और इसके दांतों के लिए शिकार करने के मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। कोठमंगलम न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) हरिदासन ई एन ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की धारा 51 के तहत अजी, शाजी और बाबू को दोषी ठहराया और उन्हें तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। 

अदालत ने 17 जनवरी के अपने आदेश में केरल वन अधिनियम की धारा 27(I)(ई)(iv) (किसी जंगली जानवर का शिकार करने के इरादे से संरक्षित वनक्षेत्र में जबरन घुसना) के तहत उन्हें एक साल की कैद की भी सजा सुनाई थी। इसके अलावा, अदालत ने अभियुक्तों पर 15,000-15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और कहा कि कैद की सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इस मामले में सात लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें से एक की सुनवाई के दौरान मौत हो गई। सुरेश नामक एक अन्य आरोपी अब भी फरार है और बाकी दो आरोपी- रंजीत और ए जे वर्गीस को अदालत ने बरी कर दिया।

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