Thursday, May 09, 2024
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Haryana News: 'पुरुष अपने मन को मजबूत करें और महिलाओं को हिजाब से मुक्ति दें', जानें हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने और क्या कहा

Haryana News: हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने हिजाब विवाद को लेकर बयान दिया है। उन्होंने ट्वीट कर पुरुषों को अपना मन मजबूत रखने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं को सिर से लेकर पांव तक ढक दिया गया, जबकि मन मजूबत पुरुष को करना था। ये नाइंसाफी है।

Rituraj Tripathi Written By: Rituraj Tripathi @riturajfbd
Published on: October 13, 2022 14:32 IST
Anil Vij- India TV Hindi
Image Source : PTI Anil Vij

Highlights

  • पुरुषों को अपने मन को मजबूत करना चाहिए: अनिल विज
  • महिलाओं को हिजाब डालने के लिए मजबूर किया गया: अनिल विज
  • महिलाओं को सजा दी गई, उनको सिर से लेकर पांव तक ढक दिया गया: अनिल विज

Haryana News: हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने गुरुवार को हिजाब विवाद पर कहा है कि पुरुषों को अपने मन को मजबूत करना चाहिए और महिलाओं को हिजाब से मुक्त करना चाहिए। विज ने एक ट्वीट कर यह बात कही। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के हिजाब विवाद पर आए फैसले से कुछ समय पहले विज ने यह ट्वीट किया था। हरियाणा के गृह मंत्री ने ट्वीट में कहा, 'जिन पुरुषों का महिलाओं को देखकर मन मचलता था, उन्होंने ही महिलाओं को हिजाब डालने के लिए मजबूर किया। आवश्यकता तो अपने मन को मजबूत करने की थी लेकिन सजा महिलाओं को दी गई। उनको सिर से लेकर पांव तक ढक दिया। यह सरासर नाइंसाफी है।'

उन्होंने ट्वीट में सुझाव दिया, 'पुरुष अपना मन मजबूत करें और महिलाओं को हिजाब से मुक्ति दें।' फरवरी में कर्नाटक में कुछ छात्राओं के हिजाब पहनने को लेकर उठे विवाद के बीच विज ने कहा था कि विद्यालयों और कॉलेजों में प्रचलित ड्रेस कोड का पालन किया जाना चाहिए।

हिजाब विवाद पर क्या आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला

कर्नाटक हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों ने अलग-अलग फैसले दिए हैं। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने HC के फैसले को बरकरार रखा है और बैन के खिलाफ अर्जी खारिज की है। अब बड़ी बेंच में मामले की सुनवाई होगी। 

जस्टिस हेमंत गुप्ता ने इस मामले में अपना फैसला सुना दिया है। उन्होंने हिजाब बैन के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है और हिजाब पर प्रतिबंध को सही माना है। वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट के बैन जारी रखने के आदेश को रद्द कर दिया है। ऐसे में अब इस मामले को बड़ी बेंच में भेजा गया है।

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