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कर्नाटकः 34 बार ट्रैफिक नियम तोड़ने वाली स्कूटी पर सवारी कर फंसे डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, करीब 19 हजार चालान था पेडिंग

 Reported By: T Raghavan Edited By: Mangal Yadav
 Published : Aug 07, 2025 09:05 am IST,  Updated : Aug 07, 2025 09:51 am IST

जेडीएस ने दावा किया कि कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मंगलवार को हेब्बल फ्लाईओवर पर नवनिर्मित लूप के निरीक्षण के दौरान जिस स्कूटर की सवारी की, उस पर 34 मामलों में 18,500 रुपये का ट्रैफ़िक जुर्माना बकाया है।

स्कूटी पर सवारी करते डीके शिवकुमार- India TV Hindi
स्कूटी पर सवारी करते डीके शिवकुमार Image Source : PTI

बेंगलुरु: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के लिए स्कूटी राइड परेशानी का सबब बन गयी। बीते मंगलवार को हेब्बाल फ्लाईओवर लूप के निरीक्षण के दौरान डीके शिवकुमार ने स्कूटी का इस्तेमाल किया उस पर कुल 18,500 रुपये का ट्रैफिक जुर्माना लंबित था। 5 अगस्त को शिवकुमार ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वह KA04 JZ2087 रजिस्ट्रेशन नंबर वाली होंडा डियो चलाते हुए दिखाई दे रहे थे।

स्कूटी ने तोड़े थे 34 बार ट्रैफिक नियम

डिप्टी सीएम ने एक्स पर लिखा, "बेहतर बेंगलुरु बनाने की हमारी सरकार की प्रतिबद्धता के तहत, हेब्बाल फ्लाईओवर लूप खुलने वाला है, जिससे सुगम व तेज़ यातायात सुनिश्चित होगा।" कर्नाटक राज्य पुलिस (केएसपी) ऐप पर जांच करने पर पता चला कि स्कूटर पर 34 यातायात उल्लंघन लंबित थे, जिनका जुर्माना 18,500 रुपये था। विपक्षी जेडीएस ने एक्स पर इस मुद्दे को उठाया और उपमुख्यमंत्री की इतनी बड़ी राशि के जुर्माने के साथ वाहन चलाने के लिए आलोचना की। इसके बाद जिस कार्यकर्ता की ये गाड़ी थी उसने फटाफट पुलिस स्टेशन जाकर जुर्माने की इस राशि को भर दिया।

इन चीजों को लेकर कटा था चालान

जानकारी के मुताबिक, लाइसेंस प्लेट नंबर (KA 04 JZ 2087) वाला यह गियरलेस स्कूटर, आरटी नगर के भुवनेश्वरीनगर निवासी नन्ने सब एस के बेटे बबजान के नाम पर पंजीकृत है। 34 अपराधों की सूची में ड्राइविंग करते समय मोबाइल फोन पर बात करना, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना, गलत पार्किंग और बिना हेलमेट के बाइक चलाना आदि शामिल हैं। जेडी(एस) पार्टी ने शिवकुमार पर निशाना साधते हुए स्कूटर पर पीछे बैठे उनके वीडियो शेयर करते हुए बकाया जुर्माने की ओर इशारा किया। 

एक वरिष्ठ ट्रैफिक पुलिस अधिकारी ने कहा कि निरीक्षण के दौरान शिवकुमार और उनके पीछे बैठे व्यक्ति द्वारा पहने गए आधे हेलमेट अवैध हैं। हालांकि, हम आधे हेलमेट पहनने के लिए जनता को दंडित नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम शिवकुमार और उनके पीछे बैठे व्यक्ति पर आधे हेलमेट के लिए जुर्माना नहीं लगाएंगे। लेकिन हाँ, जब भी हमें आधे हेलमेट वाले वाहन चालक मिलते हैं, तो हम उनसे उनका उपयोग न करने का अनुरोध करते हैं। 

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