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सड़क हादसे में मारे गए शख्स के परिजनों को 1.5 करोड़ रुपये का मुआवजा, ट्रिब्यूनल का बड़ा फैसला

 Published : Jan 02, 2025 11:06 am IST,  Updated : Jan 02, 2025 11:17 am IST

मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने सड़क हादसे में मारे गए शख्स के परिजनों को 1.5 करोड़ रुपये का मुआवजे का फैसला दिया है। ट्रिब्यूनल के इस बड़ा फैसले की काफी चर्चा हो रही है।

हादसे में मृत शख्स के परिजनों को 1.5 करोड़ का मुआवजा।- India TV Hindi
हादसे में मृत शख्स के परिजनों को 1.5 करोड़ का मुआवजा। Image Source : PEXELS

मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) ने साल 2021 में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत के मामले की सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। ट्रिब्यूनल ने मृतक के परिजनों को 1.5 करोड़ रुपये के मुआवजे का ऐलान किया है। ट्रिब्यूनल के इस फैसले की काफी चर्चा हो रही है। बता दें कि, ये घटना 13 फरवरी, 2021 को हुई थी जब 31 साल के लक्ष्मीनारायण तरनीराव पुलकला की सड़क हादसे में मौत हो गई थी।

कैसे हुआ हादसा?

दरअसल, पीड़ित लक्ष्मीनारायण अपनी बाइक से महाराष्ट्र के पालघर जिले की ओर जा रहे थे। इस दौरान पीछे से आ रही एक ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी थी। टक्कर लगने के बाद पीड़ित नीचे गिर गया और ट्रक उनके सिर के ऊपर से गुजर गया। याचिकाकर्ताओं के वकील ने ट्रिब्यूनल को बताया कि पीड़िता की मौके पर ही मौत हो गई थी। मृतक एक लेबर सप्लायर फर्म का मालिक था और सालाना 12.95 लाख रुपये कमाता था।

ट्रिब्यूनल ने दिया कड़ा आदेश

मृतक की पत्नी, मां और नाबालिग बच्चे ने याचिका में 2.17 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की थी। बता दें कि ट्रक मालिक ट्रिब्यूनल के सामने पेश नहीं हुआ, इसलिए ट्रिब्यूनल ने उसके खिलाफ एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया। ट्रिब्यूनल के सदस्य एसएन शाह ने ट्रक के मालिक और उसके बीमाकर्ता को दावा दायर करने की तारीख से राशि की वसूली तक 8 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज के साथ संयुक्त रूप से और अलग-अलग भुगतान करने का निर्देश दिया है। अगर ये लोग मुआवजे की रकम तय अवधि के भीतर नहीं देते हैं तो राशि पर 8.50 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा।

परिवार में मुआवजे का बंटवारा भी तय

ट्रिब्यूनल ने आदेश में कहा है कि मुआवजे की राशि में भविष्य में निर्भरता के नुकसान के लिए 1.06 करोड़ रुपये, भविष्य की संभावनाओं के लिए आय के लिए 42.68 लाख रुपये, संपत्ति के नुकसान और अंतिम संस्कार के खर्च के लिए 15,000 रुपये और फ़िलियल कंसोर्टियम के लिए 40,000 रुपये शामिल हैं। इसके साथ ही ट्रिब्यूनल ने राशि का बंटवारा भी किया है। मृतक की पत्नी को 70 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा। 30-30 लाख रुपये उसके और उसके बच्चे के नाम पर एफडी किया जाएगा। वहीं, 20.1 लाख रुपये मृतक की मां को भुगतान किया जाएगा।

 

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