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श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, शाही ईदगाह परिसर का होगा सर्वे, वक्फ बोर्ड की दलीलें खारिज

मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर के कोर्ट कमीशन सर्वे को मंजूरी दे दी है।

Reported By : Imran Laeek Edited By : Niraj Kumar Published : Dec 14, 2023 02:17 pm IST, Updated : Dec 14, 2023 04:08 pm IST
श्रीकृष्ण जन्मभूमि...- India TV Hindi
Image Source : FILE श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे को मंजूरी दी

प्रयागराज: मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को मंजूर कर लिया है। हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर के कोर्ट कमीशन सर्वे को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही ईदगाह कमेटी और वक्फ बोर्ड की दलीलों को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।

18 दिसंबर को एडवोकेट कमीशन की रूपरेखा तय होगी

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि यह ऐतिहासिक फैसला है। हाईकोर्ट ने आज इस बात की मंजूरी दे दी है कि शाही ईदगाह परिसर का सर्वे होगा। यह सर्वे एडवोकेट कमीशन के द्वारा किया जाएगा। एडवोकेट कमीशन में  कितने लोग होंगे.. कब यह कमीशन सर्वे करने जाएगा, इसकी रूपरेखा 18 दिसंबर को कोर्ट तय करेगा।

विष्णु शंकर जैन ने बताया कि उन्होंने अपने आवेदन में यह दलील दी थी कि शाही ईदगाह मस्जिद में कई ऐसे बहुत से प्रतीक और चिन्ह हैं जिससे यह पता चलता है कि गलत ढंग से मंदिर परिसर में प्रवेश कर मस्जिद का निर्माण किया गया है। इसलिए यहां कोर्ट द्वारा एक एडवोकेट कमीशन को भेजकर सर्वे कराया जाना चाहिए।

हाईकोर्ट ने 16 नवंबर को फैसला सुरक्षित रखा था

इससे पहले जस्टिस मयंक कुमार जैन ने 16 नवंबर को संबंधित पक्षों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। यह याचिका भगवान श्री कृष्ण विराजमान और सात अन्य लोगों द्वारा अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडेय और देवकी नंदन के जरिए दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि भगवान कृष्ण की जन्मस्थली उस मस्जिद के नीचे मौजूद है और ऐसे कई संकेत हैं जो यह साबित करते हैं कि वह मस्जिद एक हिंदू मंदिर है। 

 

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