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'अगर बच्चे अपने माता-पिता को अस्पताल में छोड़ते हैं तो उन्हें ना दी जाए पैरेंट्स की संपत्ति', मंत्री का बड़ा बयान

 Published : Mar 16, 2025 06:44 pm IST,  Updated : Mar 16, 2025 06:47 pm IST

मौजूदा पीढ़ी यानी बच्चों के व्यवहार पर मंत्री ने चिंता जताई है। मंत्री ने कहा कि जब उनके बुजुर्ग माता-पिता अपनी संपत्ति बच्चों के नाम पर कर देते हैं। यही बच्चे उन्हें अस्पतालों में छोड़कर चले जाते हैं।

कर्नाटक के मंत्री शरण प्रकाश पाटिल- India TV Hindi
कर्नाटक के मंत्री शरण प्रकाश पाटिल Image Source : X/@S_PRAKASHPATIL

कर्नाटक के मंत्री शरण प्रकाश पाटिल ने रविवार को कहा कि अगर बच्चों ने अपने बुजुर्ग माता-पिता को अस्पतालों में छोड़ दिया है, तो उनकी संपत्ति का हस्तांतरण और वसीयत रद्द कर दी जानी चाहिए। मंत्री ने कहा कि यह समस्या तब सामने आती है जब बुजुर्ग अपनी संपत्ति बच्चों के नाम पर कर देते हैं, और फिर बच्चे उन्हें अस्पतालों में छोड़कर चले जाते हैं। 

माता-पिता को सरकारी अस्पताल में छोड़ आते हैं बच्चे

अधिकारियों के अनुसार, एक गंभीर और अमानवीय घटना सामने आई है, जिसमें कई बुजुर्ग माता-पिताओं को उनके बच्चे सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में छोड़ आते हैं। यह अक्सर तब होता है जब बुजुर्ग अपनी संपत्ति बच्चों के नाम कर देते हैं। 

150 से ज्यादा मामले आए सामने

मंत्री कार्यालय के एक बयान के अनुसार, 'बेलगावी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (BIMS) में अकेले 150 से ज्यादा बुजुर्गों को छोड़ने के मामले सामने आए हैं, जबकि राज्य के अन्य मेडिकल संस्थानों में 100 से ज्यादा ऐसे ही मामले देखने को मिले हैं।' 

मंत्री ने जताई गहरी चिंता

हाल ही में हुई समीक्षा बैठक में बीआईएमएस के निदेशक ने चिकित्सा शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री शरण प्रकाश पाटिल के समक्ष यह मुद्दा उठाया। इस पर मंत्री ने गहरी चिंता व्यक्त की और कहा कि इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। 

वसीयत को रद्द किया जाए

उन्होंने चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉ. बी.एल. सुजाता राठौड को निर्देश दिया कि वे सभी अस्पतालों और मेडिकल संस्थानों के प्रमुखों को इस बारे में सूचित करें और बच्चों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सहायक आयुक्तों (राजस्व उप-विभाग) के पास शिकायतें दर्ज कराएं। उन्होंने कहा कि जिन बुजुर्ग माता-पिता ने अपनी संपत्ति या वसीयत अपने बच्चों के नाम पर कर दी है और फिर उन्हें अस्पतालों में छोड़ दिया गया है, उन संपत्तियों और वसीयत को रद्द किया जाना चाहिए। (भाषा के इनपुट के साथ)

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