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ओमिक्रॉन: सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए 7 दिन का होम क्वारंटाइन अनिवार्य, नई गाइडलाइंस जारी

 Written By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Jan 08, 2022 12:03 am IST,  Updated : Jan 08, 2022 12:03 am IST

कोरोना संक्रमण के लिहाज से चिन्हित किए गए विशिष्ट देशों से आने वाले यात्रियों को 7 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन में रहना होगा और दिशा-निर्देशों के अनुसार भारत आगमन के 8वें दिन आरटी-पीसीआर परीक्षण कराना होगा।

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ओमिक्रॉन: सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए 7 दिन का होम क्वारंटाइन अनिवार्य, नई गाइडलाइंस जारी Image Source : PTI FILE PHOTO

Highlights

  • विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए नए नियम जारी
  • 7 दिन का होम क्वारंटाइन जरूरी
  • 8वें दिन RT-PCR ज़रूरी

Guidelines For International Arrivals: भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने शुक्रवार को दिशा-निर्देशों में संशोधन करते हुए सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए 7 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन को अनिवार्य कर दिया है। इस अवधि में ये यात्री इधर उधर नहीं घूम सकते हैं, उन्हें घर में ही रहना होगा। 7 दिन तक होम क्वारंटाइन (Home Quarantine) में रहने के बाद 8वें दिन RT-PCR टेस्ट कराना ज़रूरी होगा। नए सरकारी सर्कुलर में कहा गया है कि नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) 11 जनवरी, 2022 से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी।  

कोरोना संक्रमण के लिहाज से चिन्हित किए गए विशिष्ट देशों से आने वाले यात्रियों को 7 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन में रहना होगा और दिशा-निर्देशों के अनुसार भारत आगमन के 8वें दिन आरटी-पीसीआर परीक्षण कराना होगा। इन यात्रियों को आगमन बिंदु पर (स्व-भुगतान) आगमन के बाद कोविड -19 परीक्षण के लिए नमूने जमा करने होंगे। ऐसे यात्रियों को प्रस्थान करने या कनेक्टिंग फ्लाइट लेने से पहले आगमन हवाई अड्डे पर अपने नमूनों परिणाम की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता होगी। यदि उनका कोविड परीक्षण निगेटिव आता है तो वे 7 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन का पालन करेंगे और उन्हें भारत आगमन के 8 वें दिन एक और आरटी-पीसीआर परीक्षण कराना होगा।

सरकार ने बढ़ते कोविड-19 मामलों और ओमिक्रॉन वैरिएंट के खतरे को देखते हुए भारत में अंतरराष्ट्रीय आगमन के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों को संशोधित किया है। नए दिशानिर्देशों के अनुसार, पिछले 14 दिनों के यात्रा विवरण सहित यात्रियों को उनकी निर्धारित यात्रा से पहले ऑनलाइन हवाई सुविधा पोर्टल पर एक स्व-घोषणा पत्र में पूर्ण और तथ्यात्मक जानकारी जमा करनी होगी। सभी यात्रियों को अपनी निर्धारित यात्रा से पहले ऑनलाइन हवाई सुविधा पोर्टल पर पिछले 14 दिनों के यात्रा विवरण सहित पूर्ण और तथ्यात्मक जानकारी एक स्व-घोषणा पत्र में जमा करनी चाहिए।

नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, भारत की यात्रा करने के इच्छुक लोगों को ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल - https://www.newdelhiairport.in/airsuvidha/apho-registration पर सेल्फ-डिक्लेयरेशन फॉर्म में एक फुल और तथ्यात्मक जानकारी जमा करनी होगी। उन्हें यात्रा शुरू करने से 72 घंटे के भीतर किए गए COVID-19 RT-PCR टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट भी अपलोड करनी होगी। अन्य विवरणों के अलावा, जिन यात्रियों को आगमन पर टेस्ट करने की आवश्यकता है, उन्हें एयर सुविधा पोर्टल पर ऑनलाइन टेस्ट की प्री-बुकिंग करनी होगी। 

यात्रियों को 8वें दिन कराए गए कोविड-19 आरटी-पीसीआर जांच के परिणाम एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करने की भी आवश्यकता होगी। अगर उनकी रिपोर्र्ट निगेटिव आती है तो वे अगले 7 दिनों तक अपने स्वास्थ्य पर खुद नजर रखेंगे। हालांकि, यदि ऐसे यात्रियों का परीक्षण पाजिटिव होता है, तो उनके नमूनों को नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, इंसाकोग प्रयोगशाला नेटवर्क पर जीनोमिक परीक्षण के लिए आगे भेजा जाना चाहिए।

संक्रमण के लिहाज से जोखिम वाले देशों की सूची के अलावा अन्य देशों से आने वाले यात्रियों को भी 7 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन से गुजरना होगा और भारत आगमन के 8 वें दिन आरटी-पीसीआर परीक्षण कराना होगा। उन्हें पुन: आरटी-पीसीआर परीक्षण के परिणाम एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करने होंगे और यदि उनकी जांच रिपोर्ट निगेटिव पाई जाती हैं, तो वे अगले 7 दिनों के लिए अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करेंगे। जोखिम वाले देशों से आने वाले या यात्रा करने वाले यात्रियों को एयरलाइनों द्वारा सूचित किया जाएगा कि वे आगमन के बाद परीक्षण से गुजरेंगे। नए दिशानिर्देशों के अनुसार, निगेटिव परीक्षण होने पर उन्हें क्वारंटीन कर दिया जाएगा और रिपोर्ट पाजिटिव आने पर कड़े अलगाव प्रोटोकाल नियमों का पालन करना होगा।

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