Monday, April 29, 2024
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Omicron: ओडिशा में नये साल और क्रिसमस के जश्न पर नयी पाबंदियां, इन नियमों का करना होगा पालन

आदेश में यह भी कहा गया है कि राज्य में शादियों के अलावा किसी भी समारोह की अनुमति नहीं दी जाएगी। विवाह से जुड़े ‘रिसेप्शन’ और अन्य संबंधिक कार्यक्रमों की भी अनुमति नहीं होगी।

IndiaTV Hindi Desk Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: December 24, 2021 17:52 IST
Omicron: ओडिशा में नये साल और क्रिसमस के जश्न पर नयी पाबंदियां, इन नियमों का करना होगा पालन- India TV Hindi
Image Source : FILE Omicron: ओडिशा में नये साल और क्रिसमस के जश्न पर नयी पाबंदियां, इन नियमों का करना होगा पालन

Highlights

  • अधिकतम 50 व्यक्ति क्रिसमस के सामूहिक प्रार्थना में हो सकते हैं शामिल
  • नए साल की पूर्व संध्या पर आयोजित समारोह पूरी तरह से प्रतिबंधित

भुवनेश्वर: ओडिशा सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस के ओमीक्रोन स्वरूप के मामले सामने आने के मद्देनजर क्रिसमस, नये साल के जश्न और इस तरह की अन्य गतिविधियों पर शुक्रवार को नयी पाबंदियां लगा दीं। सरकार ने एक आदेश में कहा कि नयी पाबंदियां 25 दिसंबर से 2 जनवरी तक लागू रहेंगी। मुख्य सचिव एस सी महापात्र ने एक आदेश में कहा कि लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा और नये स्वरूप के प्रसार को रोकने के मद्देनजर सरकार ने क्रिसमस के जश्न को सीमित कर दिया है। 

उन्होंने कहा कि कोविड-19 प्रोटोकॉल और जिलाधिकारियों, नगर आयुक्तों और स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा इसकी अनुमति देते हुए लगाई गई विशिष्ट शर्तों का कड़ाई से पालन करते हुए अधिकतम 50 व्यक्ति क्रिसमस के सामूहिक प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। आदेश के अनुसार पूरे राज्य में होटल, क्लब, रेस्तरां, उद्यान, कन्वेंशन हॉल, कल्याण मंडप और ऐसे अन्य स्थानों पर नए साल की पूर्व संध्या पर आयोजित समारोह पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। 

आदेश में यह भी कहा गया है कि राज्य में शादियों के अलावा किसी भी समारोह की अनुमति नहीं दी जाएगी। विवाह से जुड़े ‘रिसेप्शन’ और अन्य संबंधिक कार्यक्रमों की भी अनुमति नहीं होगी। आदेश में कहा गया है कि अंतिम संस्कार संस्कार कोविड​​​​-19 प्रोटोकॉल के कठोर अनुपालन के साथ अनुमति है। आदेश में कहा गया है कि कार्यक्रमों के दौरान भीड़ के इकट्ठा होने पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। 

आदेश में कहा गया है, ‘‘किसी भी सामुदायिक दावत की अनुमति नहीं है और किसी भी सामाजिक सभा, रैलियों, आर्केस्ट्रा, नृत्य और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अनुमति नहीं है।’’ आदेश में कहा गया है कि जिलाधिकारी और कलेक्टर, कटक-भुवनेश्वर पुलिस आयुक्तालय के पुलिस आयुक्त और नगर आयुक्त इन दिशानिर्देशों को ईमानदारी से लागू करेंगे और उन्हें लागू करने के लिए सभी उपाय करेंगे। 

आदेश में कहा गया है, ‘‘वे कोई भी अतिरिक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं, जो कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक महसूस किया जाए।’’ इसमें कहा गया है कि प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 सहित विभिन्न कानूनों के प्रावधानों के तहत मामला चलाया जा सकता है। ओडिशा में अब तक ओमीक्रोन के कुल चार मामले सामने आ चुके हैं। 

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