Friday, May 03, 2024
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पीएम मोदी ने बैंक खाता धारकों के इंश्योरेंस से जुड़े कार्यक्रम को किया संबोधित, बताए इसके फायदे

एक बड़े सुधार के तहत सरकार ने बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर को एक लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है। ये रकम ग्राहकों को तब मिलती है जब बैंक बंद हो जाए या दिवालिया घोषित हो जाए तो बैंक में मौजूद ग्राहकों की पांच लाख रुपये तक की रकम वापस मिल जाएगी। आज पीएम इसी इंश्योरेंस स्कीम के फायदे ग्राहकों को समझाएंगे।

IndiaTV Hindi Desk Written by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: December 12, 2021 14:51 IST
pm modi- India TV Hindi
Image Source : PTI PM मोदी आज बैंक खाता धारकों के इंश्योरेंस से जुड़े कार्यक्रम को करेंगे संबोधित, बताएंगे इसके फायदे

Highlights

  • बैंक डिपॉजिटर्स से पीएम मोदी का संवाद
  • बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस के फायदे गिनाएंगे

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बैंक डिपॉजिटर्स को संबोधित करते हुए बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस के फायदे बताएंगे। दिल्ली के विज्ञान भवन में ये कार्यक्रम दोपहर 12 बजे होगा जहां पीएम मोदी बैंकों में डिपॉजिट पर मिलने वाली 5 लाख रुपये की इंश्योरेंस गारंटी के बारे में जानकारी देंगे। जानकारी के मुताबिक इस समारोह में केंद्रीय वित्त मंत्री, वित्त राज्य मंत्री और आरबीआई गवर्नर भी मौजूद रहेंगे।

बैंकों में 5 लाख रुपये तक की जमा सुरक्षित होने की गारंटी DICGC की ओर से दी जाती है। डिपॉजिट इंश्योरेंस की ये गारंटी कमर्शियल बैंकों में सभी तरह के अकाउंट्स मसलन सेविंग, फिक्स्ड, करंट और रेकरिंग में दी जाती है। एक बड़े सुधार के तहत सरकार ने बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर को एक लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है। ये रकम ग्राहकों को तब मिलती है जब बैंक बंद हो जाए या दिवालिया घोषित हो जाए तो बैंक में मौजूद ग्राहकों की पांच लाख रुपये तक की रकम वापस मिल जाएगी। आज पीएम इसी इंश्योरेंस स्कीम के फायदे ग्राहकों को समझाएंगे।

जानए क्या है DICGC और क्या काम करता है?

DICGC यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन यह रिजर्व बैंक के अधीन एक निगम है, जिसे निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation) कहा जाता है। असल में यह भारतीय रिजर्व बैंक का सब्सिडियरी है और यह बैंक​ डिपॉजिट्स पर बीमा कवर उपलब्ध कराता है। DICGC बैंकों में सेविंग, करंट, रेकरिंग अकाउंट या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) आदि स्कीम्स में जमा 5 लाख रुपये तक की रकम सुरक्षित करती है। अगर कोई बैंक डिफॉल्टर हो जाता है तो उसके हर डिपॉजिटर को मूल रकम और ब्याज मिलाकर अधिकतम 5 लाख रुपये तक की रकम DICGC अदा करवाएगा।

इस एक्‍ट के तहत पहले जमाकर्ताओं के अधिकतम 1 लाख रुपये तक के निवेश सुरक्षित रहते थे और इसी में बदलाव करते हुए इसे 5 लाख तक बढ़ाया गया है। इसके साथ ही खाताधारकों के पैसा रिटर्न होने की समयसीमा 90 दिन यानी 3 महीने निर्धारित की गई है। इस संशोधन से खाताधारकों और निवेशकों के इन्‍वेस्‍टमेंट को एक तरह से इंश्‍योरेंस कवर मिलेगा।

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