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Punjab News : 'एक विधायक - एक पेंशन' पर पंजाब सरकार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से नोटिस

 Reported By: Puneet Pareenja
 Published : Sep 16, 2022 02:52 pm IST,  Updated : Sep 16, 2022 03:00 pm IST

Punjab News : 'एक विधायक-एक पेंशन' कानून के खिलाफ पंजाब के 6 पूर्व विधायकों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिसपर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर दिया।

Bhagwant Mann, CM Punjab- India TV Hindi
Bhagwant Mann, CM Punjab Image Source : PTI

Highlights

  • मल्टीपल पेंशन को रोकने को लेकर दाखिल याचिका पर नोटिस
  • पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से मांगा जवाब

Punjab News : एक विधायक - एक पेंशन के मुद्दे पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है।  पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा पूर्व विधायकों को एक से ज्यादा बार के कार्यकाल के लिए मिल रही मल्टीपल पेंशन को रोकने को लेकर लाए गए बिल को लेकर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। दरअसल, 'एक विधायक-एक पेंशन' कानून के खिलाफ पंजाब के 6 पूर्व विधायकों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिसपर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर दिया।

पुराने विधायकों पर नहीं लागू होना चाहिए

हाईकोर्ट में 'एक विधायक-एक पेंशन' कानून पर विपक्ष ने दलीलें दीं कि ये कानून पुराने विधायकों पर नहीं लागू होना चाहिए। जो नए-नए विधायक बन रहे हैं और इस कानून बनने के बाद विधायक बनेंगे उन पर ये कानून लागू लिया जाना चाहिए।

केवल एक कार्यकाल के लिए पेंशन

बता दें कि पंजाब सरकार ने पूर्व विधायकों को केवल एक कार्यकाल के लिए पेंशन देने संबंधी विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद पिछले महीने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की। राज्य विधानसभा ने 30 जून को पंजाब राज्य विधानसभा सदस्य (पेंशन और चिकित्सा सुविधाएं नियमन) संशोधन विधेयक, 2022 पारित किया था। 

सालाना लगभग 19.53 करोड़ की बचत होने की उम्मीद

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अधिसूचना जारी होने के बाद कहा था कि मुझे पंजाब की जनता को यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि राज्यपाल ने एक विधायक-एक पेंशन विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है। सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है। राज्य सरकार को इस कदम से सालाना लगभग 19.53 करोड़ रुपये की बचत होने की उम्मीद है। 

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