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Rahul Gandhi on GST: 'हाई टैक्स, नो जॉब्स', GST को लेकर फिर मोदी सरकार पर राहुल गांधी ने साधा निशाना

 Edited By: Malaika Imam
 Published : Jul 18, 2022 04:25 pm IST,  Updated : Jul 18, 2022 04:33 pm IST

Rahul Gandhi on GST: राहुल गांधी का आरोप है कि केंद्र सरकार सिर्फ टैक्स बढ़ाने में लगी है। साथ ही उन्होंने बेरोजगारी को लेकर भी सरकार पर हमला बोला है।

Rahul Gandhi- India TV Hindi
Rahul Gandhi Image Source : FILE PHOTO

Highlights

  • जीएसटी और बेरोजगारी पर फिर बोले राहुल गांधी
  • राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर किया हमला
  • राहुल ने फिर जीएसटी को बताया गब्बर सिंह टैक्स

Rahul Gandhi on GST: देशभर में आज से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) के रेट्स में बदलाव किया गया है। नई दरों के आने से आज 18 जुलाई से जरुरत की तमाम वस्तुएं जैसे दही, लस्सी, चावल, पनीर और अन्य उत्पाद महंगे हो गए हैं। इसे लेकर कांग्रेस नेता और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने एक बार फिर जीएसटी को 'गब्बर सिंह टैक्स' कहा है। 

कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आरोप है कि केंद्र सरकार सिर्फ टैक्स बढ़ाने में लगी है। साथ ही उन्होंने बेरोजगारी को लेकर भी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, "हाई टैक्स, कोई नौकरी नहीं। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक को कैसे चौपट किया जाए, इस पर बीजेपी का मास्टरक्लास।" 

राहुल गांधी ने जीएसटी के रेट्स में बदलाव के कारण महंगी होने वाली वस्तुओं की एक लिस्ट भी शेयर की है। उन्होंने टैक्स को 'गब्बर सिंह टैक्स' से संबोधित किया है। उन्होंने आज से जिन वस्तुओं के दामों में इजाफा हुआ है उसकी लिस्ट 'गब्बर सिंह स्ट्राइक अगेन!' से शेयर की है।

जीएसटी के दरों में बदलाव, ये सब हुआ महंगा

गौरतलब है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद ने डिब्बा या पैकेट बंद और लेबल युक्त (फ्रोजन को छोड़कर) मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज और मुरमुरे पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला किया है। वहीं, खुले में बिकने वाले बिना ब्रांड वाले उत्पादों पर जीएसटी छूट जारी रहेगी।

वहीं, एक हजार रुपये प्रतिदिन से कम कीमत वाले होटल के कमरों पर 12 फीसदी टैक्स लगेगा। पहले यह छूट की श्रेणी में आता था। इसके अलावा 5,000 रुपये प्रति दिन (आईसीयू को छोड़कर) से ऊपर के अस्पताल के कमरे के किराए पर 5 फीसदी की दर से जीएसटी लगाया जाएगा। साथ ही सोलर वॉटर हीटर पर अब पहले के 5 फीसदी की तुलना में 12 फीसदी जीएसटी लगेगा। एलईडी लैंप और लाइट्स पर अब 18 फीसदी टैक्स लगेगा, जबकि पहले इस पर 12 फीसदी जीएसटी लगता था। 

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