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संजौली में लागू की गई धारा 163, जानें किन पर रहेगा प्रतिबंध और क्या रहेगा खुला

 Written By: Shailendra Tiwari
 Published : Sep 10, 2024 07:23 pm IST,  Updated : Sep 10, 2024 07:23 pm IST

संजौली में जिलाप्रशासन ने आज धारा 163 लागू कर दी है। ऐसे में जानें क्या खुला रहेगा और क्या बंद?

संजौली- India TV Hindi
संजौली Image Source : WIKIPEDIA

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में बढ़ते तनाव को देखते हुए, जिला प्रशासन ने कल यानी 11 सितम्बर को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी है। जिलाधिकारी ने शिमला शहर के संजौली क्षेत्र में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए हैं। उक्त क्षेत्र में सामान्य जनजीवन पूरी तरह से सुचारू रहेगा।

इन पर लगा है बैन

जिला दंडाधिकारी अनुपम कश्यप ने जानकारी देते हुए कहा कि संजौली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिया गया है। इसके तहत संजौली क्षेत्र में कानून व्यवस्था कायम रखने व शांति व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। साथ ही यहां पर किसी भी व्यक्ति को अग्नि अस्त्र, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, साइकिल चेन, गंडासा, भाला, तलवार जैसे हथियार इत्यादि अस्त्र-शस्त्र तथा अन्य ज्वलनशील पदार्थों को लेकर चलने पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा। यह आदेश 11 सितम्बर को प्रातः 7 बजे लेकर रात्रि 11:59 बजे तक लागू रहेंगे।

ये रहेंगे खुले

इस दौरान क्षेत्र में सुचारू रूप से सामान्य जनजीवन पूरी तरह चलता रहेगा। रहेंगे। उन्होंने कहा कि उक्त क्षेत्र में सामान्य जनजीवन पूरी तरह से सामान्य रहेगा। स्कूल और सरकारी व निजी कार्यालय तथा बाजार पूरी तरह से खुला रहेंगे। उन्होंने कहा कि आम जनता को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाने के लिए प्रशासन सख्त कदम उठाने के लिए प्रयासरत है। वहीं, स्कूल, कॉलेज, सरकारी व निजी कार्यालय, बाजार नियमित से रूप खुले रहेंगे।

इनकी भी परमिशन नहीं

आगे कहा गया कि क्षेत्र में बिना अनुमति किसी को भी धरना प्रदर्शन, नारेबाजी, भूख हड़ताल करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। वहीं अस्पताल, कोर्ट, शिक्षण संस्थान और और सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान सांप्रदायिक, राष्ट्र, राज्य विरोधी भाषण नारे, दीवार लेखन, पोस्टर आदि पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है।

यह आदेश नव बहार चौक से ढली टनल के ईस्टर्न पोर्टल, आईजीएमसी से संजौली चौक, संजौली चौक से चलौंठी, ढली (वाया संजौली चलौंठी जंक्शन) क्षेत्र में 11 सितंबर 2024 को सुबह 7 बजे से रात्रि 11.59  बजे तक जारी रहेंगे।

क्यों लगाई गई धारा

जानकारी के मुताबिक, हिंदूवादी संगठनों ने 11 सितम्बर को 11 बजे संजौली में विशाल प्रदर्शन के लिए लोगों का आह्वान किया है। क्षेत्र में तनाव न बढ़े इस कारण जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है।

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