Tuesday, April 22, 2025
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'क्या 200 लोगों की मौत होने का कोई सबूत है?' ,रेलवे स्टेशन भगदड़ मामले पर बोला सुप्रीम कोर्ट, खारिज की याचिका

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ मामले में 18 लोगों की जान गई थी। कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। ये सभी लोग प्रयागराज महाकुंभ जाने के लिए स्पेशल ट्रेन पकड़ने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन गए हुए थे।

Edited By: Dhyanendra Chauhan @dhyanendraj
Published : Feb 28, 2025 16:37 IST, Updated : Feb 28, 2025 16:48 IST
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़
Image Source : PTI नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़

सुप्रीम कोर्ट ने हाल में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से संबंधित एक याचिका पर विचार करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। याचिका में दावा किया गया था कि भगदड़ में 200 से अधिक लोगों की मौत हुई है। कोर्ट भीड़ नियंत्रण के मुद्दे पर अधिकारियों के लिए दिशा-निर्देश जारी करे। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति पी. के. मिश्रा की पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील से पूछा, 'क्या 200 लोगों की मौत होने का कोई सबूत है?'

कोर्ट का रुख कर सकते हैं वो लोग- सुप्रीम कोर्ट

वकील ने दावा किया कि रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के कई वीडियो सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर अपलोड किए गए थे और रेलवे ने वहां मौजूद गवाहों को नोटिस जारी किया है। पीठ ने कहा, 'वे व्यक्ति कोर्ट का रुख कर सकते हैं।' 

डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत दायर की गई याचिका

पीठ ने पूछा कि क्या याचिकाकर्ता का मानना ​​है कि संबंधित प्राधिकारी इस मुद्दे की उपेक्षा कर रहे हैं? वकील ने कहा कि यह याचिका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम (National Disaster Management Act) के उचित क्रियान्वयन और भीड़ नियंत्रण के लिए प्रासंगिक नियमों के लिए दायर की गई है। 

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने को कहा

पीठ ने याचिका खारिज कर दी और कहा कि याचिकाकर्ता अपनी शिकायत लेकर दिल्ली हाई कोर्ट जा सकता है। वकील ने कहा कि याचिका में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया है।

19 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में हुई थी भगदड़

दिल्ली हाई कोर्ट ने 19 फरवरी को रेलवे से यात्रियों की अधिकतम संख्या और प्लेटफार्म टिकटों की बिक्री निर्धारित करने के मुद्दे पर गौर करने को कहा था। ये मुद्दे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हाल ही में हुई भगदड़ को लेकर दायर एक जनहित याचिका में उठाए गए थे। हाई कोर्ट ने संबंधित प्राधिकारियों से कहा था कि वे एक हलफनामे में इन मुद्दों पर लिए गए निर्णयों का ब्यौरा प्रस्तुत करें। 

हादसे में 18 लोगों की गई थी जान 

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी को भगदड़ मचने से कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई थी। घटना उस समय हुई थी जब प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में जाने के लिए ट्रेनों में सवार होने को लेकर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ी थी। (भाषा के इनपुट के साथ) 

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