Friday, April 26, 2024
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Train Luggage Rule: ट्रेन में ज्यादा सामान ले जाना अब पड़ सकता है महंगा, रेलवे की ये चेतावनी जरूर जान लें

सफर के दौरान जरूरत से ज्यादा समान ले जाना रेल यात्रियों को अब महंगा पड़ सकता है। रेलवे ने चेतावनी जारी करते हुए सामान अधिक होने पर पार्सल कार्यालय से लगेज बुक कराने की सलाह दी है।

Swayam Prakash Edited by: Swayam Prakash @swayamniranjan_
Updated on: May 30, 2022 21:46 IST
Carrying more luggage in train may cost you- India TV Hindi
Image Source : REPRESENTATIONAL IMAGE Carrying more luggage in train may cost you

Highlights

  • अधिक समान ले जाने पर रेलवे ने दी चेतावनी
  • अधिक समान ले जाने पर रेलवे ने दी चेतावनी
  • रेलवे ने यात्रियों को लगेज बुक करने की दी सलाह

Train Luggage Rule: सफर के दौरान जरूरत से ज्यादा समान ले जाना रेल यात्रियों को अब महंगा पड़ सकता है। रेलवे ने चेतावनी जारी करते हुए सामान अधिक होने पर पार्सल कार्यालय से लगेज बुक कराने की सलाह दी है। रेल मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लोगों से सफर के दौरान जरूरत से अधिक सामान लेकर सफर न करने की सलाह दी है।

रेलवे ने दी लगेज बुक करने की सलाह

दरअसल, देश में लंबी दूरी की यात्रा के लिए रेलवे हमेशा से लोगों की एक खास पसंद रहा है क्योंकि फ्लाइट के मुकाबले यात्री ट्रेन में सफर के दौरान अधिक सामान लेकर यात्रा कर सकते हैं। हालांकि ट्रेन से भी सफर के दौरान सामान ले जाने को लेकर एक सीमा तय है लेकिन बाबजूद इसके कई यात्री बहुत अधिक सामान लेकर ट्रेन में सफर करते हैं, जिससे अन्य यात्रियों को भी असुविधा होती है यही वजह है कि रेलवे ने ऐसे यात्रियों के लिए लगेज बुक करने की सलाह दी है।

रेल मंत्रालय ने किया ट्वीट

रेल मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लोगों से सफर के दौरान जरूरत से अधिक सामान लेकर सफर न करने की सलाह दी है। मंत्रालय ने कहा, अगर सामान होगा ज्यादा, तो सफर का आनंद होगा आधा! अधिक सामान ले कर रेल यात्रा ना करें। सामान अधिक होने पर पार्सल कार्यालय जा कर लगेज बुक कराएं।

ट्रेन में कितना समान ले जाने की है इजाजत

रेलवे के नियमों के मुताबिक, यात्री ट्रेन के सफर के दौरान 40 से 70 किलोग्राम तक ही सामान लेकर यात्रा तक सकते हैं। अगर कोई इससे अधिक सामान लेकर यात्रा करता है, तो उसे अलग से किराया देना होगा। दरअसल रेलवे के कोच के हिसाब से सामान का वजन अलग निर्धारित है। रेलवे के अनुसार, यात्री स्लीपर क्लास में अपने साथ 40 किलोग्राम तक सामान ले जा सकते हैं। वहीं एसी टू टीयर तक 50 किलो सामान ले जाने की छूट है। जबकि फर्स्ट क्लास एसी में 70 किलो तक सामान यात्री ले जा सकते हैं।

रेल यात्रा के दौरान क्या-क्या ले जाना मना है? 

गौरतलब है कि निश्चित सीमा से अधिक सामान होने पर यात्रियों से रेलवे अतिरिक्त शुल्क वसूल सकता है। इसके साथ ही रेल यात्रा के दौरान स्टोप, गैस सिलेंडर, किसी तरह का ज्वलनशील कैमिकल, पटाखे, तेजाब, बदबुदार वस्तुएं, चमड़ा या गीली खाल, पैकेजों में लाए जाने तेल, ग्रीस, घी, ऐसी वस्तुएं जिनके टूटने या टपकने से वस्तुओं या यात्रियों को क्षति पहुंच सकती है। रेल यात्रा के दौरान प्रतिबंधित वस्तुएं ले जाना भी अपराध है। यदि यात्री इन प्रतिबंधित वस्तुओं में किसी तरह की वस्तु यात्रा के दौरान साथ लेकर जा रहे हैं तो रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे में रेलवे यात्रियों को पार्सल सुविधा उपल्ब्ध करता है। इसके तहत यात्री सामान का किराया भरकर बिना किसी परेशानी के सफर का आनंद उठा सकते हैं।

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