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उपराज्यपाल-आप विवाद पर जारी अधिसूचना गैरकानूनी : सुब्रह्मण्यम

 Written By: IANS
 Published : May 24, 2015 07:00 am IST,  Updated : May 24, 2015 07:01 am IST

नई दिल्ली: पूर्व महाधिवक्ता गोपाल सुब्रह्मण्यम ने दिल्ली सरकार के नौकरशाहों की नियुक्ति और तबादले पर उपराज्यपाल नजीब जंग के अधिकारों को लेकर जारी की गई केंद्र सरकार की अधिसूचना को गैरकानूनी और असंवैधानिक करार

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तबादले विवाद पर जारी अधिसूचना गैरकानूनी : सुब्रह्मण्यम

नई दिल्ली: पूर्व महाधिवक्ता गोपाल सुब्रह्मण्यम ने दिल्ली सरकार के नौकरशाहों की नियुक्ति और तबादले पर उपराज्यपाल नजीब जंग के अधिकारों को लेकर जारी की गई केंद्र सरकार की अधिसूचना को गैरकानूनी और असंवैधानिक करार दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से जारी अधिसूचना पर सुब्रह्मण्यम से राय मांगी थी। इसके जवाब में उन्होंने कहा, "इसमें औचित्य का अभाव है।"

सुब्रमण्यम ने कहा, "यह गैरकानूनी और संवैधानिक है। क्योंकि इसे बिना राष्ट्रपति की मंजूरी के जारी किया गया है।"

केजरीवाल को संबोधित नौ पृष्ठों की यह राय शुक्रवार को भेजी गई थी।

गौरतलब है कि गृह मंत्रालय ने गुरुवार को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसके तहत कहा गया था कि सार्वजनिक आदेश, भूमि, पुलिस और सेवाओं पर फैसले का अधिकार उपराज्यपाल के पास है।

नौकरशाहों की नियुक्ति और तबादले पर आप सरकार और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच चल रहे विवाद के बाद यह अधिसूचना जारी की गई।

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