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ईरानी के खिलाफ शिकायत पर विचार करेगी अदालत

 Written By: IANS
 Published : Jun 01, 2015 03:49 pm IST,  Updated : Jun 01, 2015 03:50 pm IST

नई दिल्ली: केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने के मामले में दर्ज एक निजी शिकायत पर विचार करने के लिए एक अदालत ने सोमवार को यहां

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ईरानी के खिलाफ शिकायत पर विचार करेगी अदालत

नई दिल्ली: केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने के मामले में दर्ज एक निजी शिकायत पर विचार करने के लिए एक अदालत ने सोमवार को यहां 24 जून की तारीख तय की है। यह मामला महानगर दंडाधिकारी आकाश जैन के समक्ष सोमवार को सूचीबद्ध था, जिसपर उन्हें विचार करना था कि यह विचारणीय है या नहीं। यह शिकायत अहमर खान ने दाखिल की थी।

अहमर खान ने अप्रैल में ईरानी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि मंत्री ने हलफनामे में अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत जानकारी दी थी।

खान के वकील के.के.मनन ने अदालत को बताया कि ईरानी द्वारा 2004 के लोकसभा चुनाव के हलफनामे के मुताबिक, उन्होंने 1996 में दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि ली है, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव के हलफनामे के मुताबिक उन्होंने 1994 में दिल्ली विश्वविद्यालय से बी.कॉम प्रथम वर्ष तक की पढ़ाई की है।

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