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अपने ही मंत्री सिद्धू के बचाव में नहीं आई पंजाब सरकार, हाईकोर्ट के फैसले को बताया सही

 Edited By: India TV News Desk
 Published : Apr 12, 2018 07:59 pm IST,  Updated : Apr 12, 2018 07:59 pm IST

पंजाब सरकार की ओर से उपस्थित वकील ने न्यायमूर्ति जे चेलामेश्वर और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ के समक्ष कहा कि सिद्धू द्वारा मुक्का मारने से पटियाला निवासी गुरनाम सिंह की मौत हो गई थी...

Navjot Singh Sidhu- India TV Hindi
Navjot Singh Sidhu

नई दिल्ली: पंजाब सरकार ने आज उच्चतम न्यायालय को बताया कि रोड रेज के मामले में राज्य के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया जाना सही फैसला था।

पंजाब सरकार की ओर से उपस्थित वकील ने न्यायमूर्ति जे चेलामेश्वर और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ के समक्ष कहा कि सिद्धू द्वारा मुक्का मारने से पटियाला निवासी गुरनाम सिंह की मौत हो गई थी।

सरकार ने कहा कि निचली अदालत का यह निष्कर्ष गलत था कि सिंह की मौत ब्रेन हैमरेज से नहीं बल्कि हृदय गति रूकने से हुई थी।

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पंजाब सरकार के वकील ने कहा, ‘‘इस बात का एक भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि मौत की वजह दिल का दौरा पड़ना या ब्रेन हैमरेज थी। निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय ने सही निरस्त किया था। आरोपी ए 1 (नवजोत सिंह सिद्धू) ने गुरनाम सिंह को मुक्का मारा था जिससे ब्रेन हैमरेज हुआ और उनकी मौत हो गई।’’ 

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