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गया की अदालत ने की विधानपार्षद मनोरमा देवी की जमानत याचिका खारिज

 Written By: IANS
 Published : May 27, 2016 02:11 pm IST,  Updated : May 27, 2016 02:21 pm IST

अदालत ने मंगलवार को जमानत याचिका पर सुनवाई टालते हुए पुलिस से केस डायरी व लोकल केस रिपोर्ट मांगी थी।

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गया: बिहार के गया में रोडरेज की घटना में 19 वर्षीय छात्र आदित्य सचदेवा की हत्या के मुख्य आरोपी रॉकी यादव की मां और विधानपार्षद (एमएलसी) मनोरमा देवी की घर से शराब बरामदगी के मामले में जमानत याचिका शुक्रवार को गया की एक अदालत ने खारिज कर दी।

गया जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शुक्रवार को घर में शराब मिलने के मामले में विधान पार्षद मनोरमा देवी की जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी।

मनोरमा देवी के वकील मोहम्मद कैशर शर्फूद्दीन ने बताया कि अब वह जमानत के लिए ऊपरी अदालत में अर्जी दायर करेंगे। अदालत ने मंगलवार को जमानत याचिका पर सुनवाई टालते हुए पुलिस से केस डायरी व लोकल केस रिपोर्ट मांगी थी।

वहीं, गया अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने मंगलवार को विधानपार्षद के पति और सचदेवा हत्याकांड में आरोपी बिंदी यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। रॉकी की गिरफ्तारी के लिए मनोरमा देवी के आवास पर हुई छापेमारी के दौरान विदेशी शराब बरामद हुई थी।

गया के रामपुर थाने में दर्ज इस मामले में अदालत ने एमएलसी की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया था। विधानपार्षद ने अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

जेल के एक अधिकारी ने कहा, "विधानपार्षद गया सेंट्रल जेल में बंद हैं। इसी जेल में उनके पति बिंदी यादव व बेटा रॉकी यादव बंद हैं।" बिहार में पांच अप्रैल से शराबबंदी है।

सात मई को रॉकी की लैंड रोवर कार को एक व्यवसायी के बेटे आदित्य सचदेवा ने ओवरटेक किया था, जिसके बाद दोनों में कहासुनी हुई। इस दौरान रॉकी ने कथित तौर पर आदित्य की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

विधानपार्षद के आवास से शराब बरामद होने के बाद जनता दल (युनाइटेड) ने मनोरमा देवी को पार्टी से निलंबित कर दिया है।

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