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सुप्रीम कोर्ट का जल्लीकट्टू पर तमिलनाडु के नये कानून पर रोक लगाने से इंकार

 Written By: Bhasha
 Published : Jan 31, 2017 05:48 pm IST,  Updated : Jan 31, 2017 05:48 pm IST

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु में सांडों को वश में करने के खेल जल्लीकट्टू की अनुमति देने के बारे में राज्य विधान सभा द्वारा हाल ही में पारित नये विधेयक पर रोक लगाने से

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- India TV Hindi
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नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु में सांडों को वश में करने के खेल जल्लीकट्टू की अनुमति देने के बारे में राज्य विधान सभा द्वारा हाल ही में पारित नये विधेयक पर रोक लगाने से आज इंकार कर दिया। 

न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहिंग्टन एफ नरिमन की पीठ ने केन्द्र सरकार को तमिलनाडु में जल्लीकट्टू के आयोजन की अनुमति देने संबंधी सात जनवरी, 2016 की अधिसूचना वापस लेने की इजाजत दे दी। 

इसके साथ ही शीर्ष अदालत पशुओं के अधिकारों के लिये संघर्षरत संस्थाओं और दूसरे व्यक्तियों को नये कानून को चुनौती देने के लिये पहले से ही लंबित याचिकाओं में संशोधन की भी अनुमति दे दी है। 

न्यायालय ने तमिलनाडु की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता के परासरन और राकेश द्विवेदी से कहा कि वे तमिलनाउु सरकार को राज्य में कानून व्यवस्था बनाये रखने के बारे में अवगत करायें। 

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