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सुनंदा पुष्कर मौत मामला: शशि थरूर को मिली विदेश जाने की अनुमति

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Aug 03, 2018 01:28 pm IST,  Updated : Aug 03, 2018 01:28 pm IST

दिल्ली की एक अदालत ने सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में आरोपी कांग्रेस नेता शशि थरूर को विदेश यात्रा की आज अनुमति दे दी। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने थरूर को दिसंबर तक अमेरिका, कनाडा और जर्मनी सहित पांच देशों की यात्रा की अनुमति दे दी।

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नयी दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में आरोपी कांग्रेस नेता शशि थरूर को विदेश यात्रा की आज अनुमति दे दी। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने थरूर को दिसंबर तक अमेरिका, कनाडा और जर्मनी सहित पांच देशों की यात्रा की अनुमति दे दी। अदालत ने थरूर के समक्ष कुछ शर्तें भी रखी है। साथ ही यह भी कहा कि कोई भी ऐसा रिकॉर्ड मौजूद नहीं है जो यह कहता हो कि कांग्रेस नेता न्याय से भाग सकते हैं। मजिस्ट्रेट ने कहा, “उन्होंने (थरूर ने) जांच में सहयोग किया है। उन्हें जारी किये गए सम्मन पर अमल करते हुए वह पहली तारीख पर अदालत में पेश हुए। कोई ऐसा रिकॉर्ड मौजूद नहीं है जिससे यह समझा जाए कि वह न्याय से भाग सकते हैं।” (उड़ान भरने के दौरान रनवे से फिसलकर आगे चला गया जेट एयरवेज का विमान, कोई हताहत नहीं )

अदालत ने कांग्रेस नेता को दो लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया, जो उनके वापसी पर उन्हें लौटा दिया जाएगा। अदालत ने उन्हें साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करने और गवाहों को प्रभावित नहीं करने का भी निर्देश दिया। शशि थरूर की याचिका का विरोध करते हुए पुलिस ने कहा कि वह नेता को प्राप्त निमंत्रणों की सत्यता की जांच करना चाहती है और उन्हें हर यात्रा की अनुमति के लिए अलग से अनुमति मांगनी चाहिए। कांग्रेस नेता की ओर से अधिवक्ता गौरव गुप्ता ने कहा कि उनके मुवक्किल निमंत्रणों की मुद्रित प्रति की सत्यता को साबित करने वाले प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं।

उन्होंने कहा कि हर बार अलग-अलग आवेदन देने से अदालत के साथ-साथ अभियोजन एजेंसी का अधिक समय खर्च होगा और सुनवाई की गति भी प्रभावित होगी। पुष्कर 17 जनवरी, 2014 की रात को शहर के एक बड़े होटल में मृत पायी गई थीं। अदालत ने दिल्ली पुलिस को गवाहों के बयान सहित आरोपपत्र के साथ दाखिल किये गए दस्तावेजों की प्रति भी थरूर को देने का निर्देश दिया। तिरूवनंतपुरम के सांसद को सात जुलाई को इस मामले में नियमित जमानत मिल गयी थी।

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