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अलवर लिंचिंग केस: सुप्रीम कोर्ट करेगा राजस्थान सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुनवाई

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Jul 23, 2018 03:53 pm IST,  Updated : Jul 23, 2018 04:05 pm IST

शीर्ष अदालत के आदेश के बावजूद भीड़ द्वारा पीट कर मारने और गौ रक्षा के नाम पर हत्या की घटनायें हो रही हैं।

सुप्रीम कोर्ट।- India TV Hindi
सुप्रीम कोर्ट।

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय अलवर जिले में हाल ही में गौ तस्करी के संदेह में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या के मामले में राजस्थान सरकार के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के लिये आज सहमत हो गया। इस याचिका पर 28 अगस्त को सुनवाई होगी। महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी और कांग्रेस के नेता तहसीन पूनावाला ने अवमानना याचिकाओं में आरोप लगाया है कि शीर्ष अदालत के आदेश के बावजूद भीड़ द्वारा पीट कर मारने और गौ रक्षा के नाम पर हत्या की घटनायें हो रही हैं।

 
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्र , न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने कहा कि अवमानना याचिकाओं पर मुख्य मामले के साथ ही 28 अगस्त को सुनवाई की जायेगी। इन याचिकाओं में राजस्थान सरकार के खिलाफ अवमानना कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है। याचिका में अनुरोध किया गया है कि शीर्ष अदालत अपने आदेश का अक्षरश : पालन करने के लिये निर्देश जारी करे। 

शीर्ष अदालत ने 17 जुलाई को इस तरह की घटनाओं से प्रभावी तरीके से निबटने के लिये उचित कानून बनाने पर विचार करने का अनुरोध संसद से किया था। न्यायालय ने कहा था कि भीड़तंत्र को अपने आप में कानून बन जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। राजस्थान के अलवर जिले में 21 जुलाई को गाय की तस्करी करने के संदेह में कुछ व्यक्तियों के समूह ने एक व्यक्ति की कथित रूप से पीट पीट कर हत्या कर दी थी। 

यह घटना अलवर में ही करीब सवा साल पहले डेयरी किसान पहलू खां की स्वयंभू गौ रक्षकों द्वारा पीट पीट कर हत्या किये जाने की घटना के बाद हुयी है। इस घटना के वक्त एक अप्रैल , 2017 को पहलू खां मवेशी को हरियणा स्थित अपने गांव ले जा रहा था। पहलू खां की दो दिन बाद मृत्यु हो गयी थी। पिछले एक साल से अधिक समय से राजस्थान के अलवर शहर में इस तरह के हमले की अनेक घटनायें हुयीं हैं जिनमें स्वयंभू गौ रक्षकों ने गायों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा रहे लोगों को अपना निशाना बनाया है। 

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