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किरण बेदी के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, 3 विधायकों की नियुक्ति को वैध बताया

Written by: India TV News Desk
Published : Dec 06, 2018 11:56 am IST, Updated : Dec 06, 2018 11:56 am IST

सुप्रीम कोर्ट ने ने कहा है कि उपराज्यपाल को मनोनीत विधायकों की नियुक्ति का पूरा अधिकार है

Supreme Court upholds decision of Puducherry LG Kiran Bedi to nominate three MLAs to the Assembly- India TV Hindi
Supreme Court upholds decision of Puducherry LG Kiran Bedi to nominate three MLAs to the Assembly

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी के उस फैसले को सही ठहराया है जिसमें उन्होंने विधानसभा में 3 मनोनीत विधायकों की नियुक्ति की थी। सुप्रीम कोर्ट ने ने कहा है कि उपराज्यपाल को मनोनीत विधायकों की नियुक्ति का पूरा अधिकार है।

पुडुचेरी विधानसभा में जब 3 मनोनीत विधायकों की नियुक्ति की जा रही थी तो सत्तारूढ दल कांग्रेस ने नियुक्ति का विरोध किया था और नियुक्ति को कोर्ट में चैलेंज किया था। कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि विधायकों की नियुक्ति से पहले उपराज्यपाल को सत्तारूढ दल के साथ बात करनी चाहिए थी। जिन 3 मनोनीत विधायकों की नियुक्ति हुई है वह पाण्डिचेरी की भाजपा इकाई के अध्यक्ष वी सामिनाथन, कोषाध्यक्ष के जी शंकर और भाजपा से जुड़े एस सेल्वागणापति हैं।

कांग्रेस ने इन तीनों विधायकों की नियुक्ति का विरोध किया था और मद्रास हाइकोर्ट में अपील दाखिल की थी, सुप्रीम कोर्ट से पहले मद्रास हाइकोर्ट ने भी तीनो विधायकों की नियुक्ति को वैध बताया था।  

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