Thursday, February 26, 2026
Advertisement
  1. Hindi News
  2. भारत
  3. राजनीति
  4. स्टालिन ने कोविड के कारण माता-पिता को खोने वाले बच्चों के लिए 5 लाख की FD के दिए आदेश

स्टालिन ने कोविड के कारण माता-पिता को खोने वाले बच्चों के लिए 5 लाख की FD के दिए आदेश

Edited by: IndiaTV Hindi Desk Published : May 29, 2021 06:07 pm IST, Updated : May 29, 2021 06:07 pm IST

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने शनिवार को उन नाबालिग बच्चों के नाम 5 लाख रुपये की एफडी जमा करने का आदेश दिये, जिन्होंने अपने माता-पिता को कोविड -19 से खो दिया है। 

Stalin order 5 lakh fd for child, tamil nadu govt order, Tamil nadu cm announcement- India TV Hindi
Image Source : PTI तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने कोविड के कारण माता-पिता को खोने वाले बच्चों के लिए 5 लाख की FD के आदेश दिए हैं।

चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने शनिवार को उन नाबालिग बच्चों के नाम 5 लाख रुपये की एफडी जमा करने का आदेश दिये, जिन्होंने अपने माता-पिता को कोविड -19 से खो दिया है। स्टालिन ने वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद आदेश पारित किया गया। तमिलनाडु सरकार द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, अधिकारियों को उन बच्चों के संबंध में निम्नलिखित आदेश जारी किए गए हैं, जिन्होंने अपने माता-पिता को कोविड -19 में खो दिया था। इसके साथ ही राज्य सरकार ऐसे बच्चों के स्नातक होने तक उनकी शिक्षा, छात्रावास की लागत वहन करेगी।

और भी कई तरह की राहत का आदेश

आदेश के मुताबिक, ऐसे प्रत्येक बच्चे के नाम पर 5 लाख रुपये की फिक्सड डिपॉजिट की जाएगी जिसने अपने माता-पिता को कोविड -19 को खो दिया था। आदेश के मुताबिक, ‘जब बच्चा 18 वर्ष का हो जाता है, तो उस बच्चे को मूलधन और संचित ब्याज का भुगतान किया जाए। ऐसे बच्चों को सरकारी स्वामित्व वाले घरों और छात्रावासों में प्रवेश में वरीयता दी जाए। राज्य सरकार उनके स्नातक होने तक उनकी शिक्षा, छात्रावास की लागत वहन करेगी। यदि किसी बच्चे के माता-पिता में से एक की कोविड-19 के कारण मृत्यु हो जाती है, तो जीवित माता-पिता को 3 लाख रुपये का भुगतान करेगी।’

बच्चों को 3 हजार रुपये प्रतिमाह मिलेंगे
यदि एक बच्चा जिसने अपने माता-पिता दोनों को खो दिया है और अपने रिश्तेदारों और अन्य लोगों के साथ रह रहा है, 18 वर्ष की आयु तक प्रति माह 3,000 रुपये का भुगतान करेगी। ऐसे बच्चे के लिए 5 लाख रुपये की एफडी जमा करेगी, जिसने पहले ही अपने माता-पिता में से एक को खो दिया था और जीवित माता-पिता को खो दिया था। लाभार्थी बच्चों की देखरेख के लिए जिलेवार कमेटी बनाई जाएगी। (IANS)

Latest India News

Google पर इंडिया टीवी को अपना पसंदीदा न्यूज सोर्स बनाने के लिए यहां
क्लिक करें

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। Politics से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें भारत

Advertisement
Advertisement
Advertisement