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अरविंद केजरीवाल को कब मिलेगा नया घर? जानें, केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट से क्या कहा

Edited By: Vineet Kumar Singh @VickyOnX
Published : Sep 25, 2025 01:23 pm IST, Updated : Sep 25, 2025 01:23 pm IST

दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र सरकार ने यह भरोसा दिलाया है कि अरविंद केजरीवाल को 10 दिनों में नया सरकारी आवास मिलेगा। केजरीवाल ने टाइप 7 या टाइप 8 आवास की मांग की थी।

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Image Source : PTI दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल।

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जल्द ही नया सरकारी आवास मिलने वाला है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट में वादा किया कि केजरीवाल को अगले 10 दिनों के अंदर उचित आवास आवंटित कर दिया जाएगा। यह बयान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में दिया। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सचिन दत्ता के सामने यह मामला उस समय आया जब AAP ने केजरीवाल के लिए दिल्ली में एक बंगले की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। जस्टिस दत्ता ने कहा कि नेताओं के साथ-साथ आम लोगों के लिए भी आवास आवंटन से जुड़े मुद्दों को जल्द से जल्द हल करना जरूरी है।

'10 दिन में होगा आवास का आवंटन'

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को भरोसा दिलाया, 'मैं अपने बयान को रिकॉर्ड पर लाने के लिए कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल को आज से 10 दिन के अंदर उचित आवास आवंटित कर दिया जाएगा।' यह बयान उस समय आया जब कोर्ट ने टिप्पणी की कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने हाल ही में कहा था कि यह मामला जल्द हल हो जाएगा। AAP की ओर से वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने कोर्ट में कहा कि केजरीवाल को पहले जैसा ही आवास मिलना चाहिए, जो टाइप 7 या टाइप 8 का हो। उन्होंने कहा, 'उन्हें टाइप 5 जैसे कमतर आवास में नहीं भेजा जा सकता। हम कोई विशेष सुविधा नहीं मांग रहे। हम बहुजन समाज पार्टी नहीं हैं।' इस पर जस्टिस दत्ता ने कहा, 'अगर आपको आवास पसंद नहीं आता, तो आप इसे ठुकरा सकते हैं। आप सॉलिसिटर जनरल से बात करके इसका हल निकाल सकते हैं।'

SG और AAP वकील के बीच हल्की नोकझोंक

इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने टिप्पणी की, 'आम आदमी कभी टाइप 8 आवास के लिए नहीं लड़ता।' इस पर राहुल मेहरा ने जवाब दिया, 'यह नारेबाजी चुनावों के लिए ठीक थी, लेकिन यह कोर्ट है।' जज ने बीच-बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने दोनों पक्षों के बयान रिकॉर्ड कर लिए हैं और जल्द ही इस पर आदेश सुनाएंगे। जस्टिस दत्ता ने कहा कि आवास आवंटन का मुद्दा सिर्फ नेताओं के लिए नहीं, बल्कि आम लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, 'मंत्रालय की प्रक्रिया पर ध्यान देना होगा। यह मुद्दा हर बार हल करना जरूरी है, चाहे वह राजनेता हो या आम नागरिक।' कोर्ट ने यह भी साफ किया कि अगर केजरीवाल को आवंटित आवास सही न लगे, तो वह सरकार से दोबारा संपर्क कर सकते हैं।

कहां है केजरीवाल का मौजूदा ठिकाना?

याचिका के मुताबिक, अरविंद केजरीवाल ने 4 अक्टूबर 2024 को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अपना सरकारी आवास, 6 फ्लैगस्टाफ रोड, खाली कर दिया था। इसके बाद से वह मंडी हाउस के पास AAP के एक अन्य सदस्य के सरकारी आवास में रह रहे हैं। (PTI)

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