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विधवा महिलाओं को अब हर महीने मिलेंगे 4000 रुपये, इस राज्य की सरकार ने लिया फैसला

गोवा सरकार ने नई पहल की है और विधवा महिलाओं को अब ₹4,000 मासिक सहायता देने का फैसला किया है। ये लाभ 21 वर्ष से कम उम्र के बच्चों वाली विधवा महिलाओं को मिलेगा।

Reported By : Sachin Chaudhary Edited By : Subhash Kumar Published : Jul 03, 2025 11:45 am IST, Updated : Jul 03, 2025 11:45 am IST
goa widow womes 4000 help- India TV Hindi
Image Source : SOCIAL MEDIA विधवा महिलाओं के लिए हुआ बड़ा ऐलान।

गोवा में प्रमोद सावंत के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने राज्य की विधवा महिलाओं के लिए एक बड़ा और सराहनीय निर्णय लिया है। राज्य सरकार की ओर से अब उन विधवाओं को ₹4,000 की मासिक आर्थिक सहायता दी जाएगी जिनके बच्चों की उम्र 21 वर्ष से कम है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद इस निर्णय की घोषणा की गई। इस योजना के तहत अब तक दो अलग-अलग योजनाओं के अंतर्गत दी जा रही ₹1,500 और ₹2,500 की सहायता को मिलाकर एकीकृत रूप में ₹4,000 मासिक सहायता दी जाएगी।

महिलाओं को कैसे मिलेगी राशि?

गोवा सरकार के इस फैसले के बारे में सामने आई जानकारी के मुताबिक,  यह राशि सामाजिक कल्याण विभाग के माध्यम से सीधे लाभार्थियों को दी जाएगी। विधवा महिलाओं को अब अलग-अलग विभागों में आवेदन नहीं करना पड़ेगा। केवल बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र जमा करने पर ही सहायता शुरू हो जाएगी। जैसे ही बच्चा 21 वर्ष का होगा, सहायता राशि स्वतः ₹2,500 हो जाएगी।

कितनों को मिलेगा लाभ?

गोवा राज्य के सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्री सुभाष फ़लदेसाई ने बताया कि सरकार का उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को समय पर और बिना अड़चन के सहायता प्रदान करना है। योजना के तहत वर्तमान में लगभग 2,000 लाभार्थियों को सीधे फायदा मिलेगा और आने वाले समय में यह संख्या और बढ़ने की संभावना है।

क्या होगा फैसले का असर?

मुख्यमंत्री सावंत के अनुसार ये योजना सरकार की “अंत्योदय से सर्वोदय” की सोच को दर्शाती है, जहां जरूरतमंदों को प्राथमिकता दी जाती है। इस फैसले से राज्य की हजारों विधवा महिलाओं को राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से यह एक ठोस कदम है।

योजना की प्रमुख बातें

  • ₹4,000 मासिक आर्थिक सहायता।
  • लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनके बच्चे 21 वर्ष से छोटे हैं।
  • केवल जन्म प्रमाणपत्र से पात्रता तय।
  • 21 वर्ष की उम्र पार होने पर सहायता ₹2,500 हो जाएगी।

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