Thursday, May 02, 2024
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Vice President Election : BJP संसदीय दल की बैठक में उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम पर लगेगी मुहर, 16 जुलाई को होगी मीटिंग

Vice President Election :उपराष्ट्रपति के लिए छह अगस्त चुनाव होना है इसके लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है। अधिसूचना के मुताबिक नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख 19 जुलाई है।

Devendra Parashar Reported By: Devendra Parashar @DParashar17
Updated on: July 12, 2022 17:28 IST
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Image Source : PTI/FILE Representational Image

Highlights

  • उपराष्ट्रपति के लिए छह अगस्त को चुनाव
  • नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 19 जुलाई
  • उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए का पलड़ा भारी

Vice President Election : उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक 16 जुलाई को होगी जिसमें उपराष्ट्रपति (Vice President ) उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगेगी। उपराष्ट्रपति के लिए छह अगस्त चुनाव होना है इसके लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है। अधिसूचना के मुताबिक नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख 19 जुलाई है। 

10 अगस्त को समाप्त हो रहा है वेंकैया नायडू का कार्यकाल

मौजूदा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। देश के नए उपराष्ट्रपति 11 अगस्त को शपथ लेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 20 जुलाई को की जाएगी और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 22 जुलाई है। आंकड़ों के लिहाज से उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) का पलड़ा भारी है। इस चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मतदान करने के अधिकारी हैं। मनोनीत सदस्य भी इस चुनाव में अपना मत डाल सकते हैं। राजनीतिक दलों ने अभी तक अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है।

दोनों सदनों के 788 सदस्य करेंगे मतदान

उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिये निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के 788 सदस्य शामिल होते हैं। चूंकि, निर्वाचक मंडल के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य हैं, इसलिए प्रत्येक संसद सदस्य के मत का मूल्य समान अर्थात एक होगा। चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार सिंगल ट्रांसफ़रेबल वोट के माध्यम से होगा। यह चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा होता है। इसमें, निर्वाचक को उम्मीदवारों के नामों के सामने वरीयताएं अंकित करनी होती है। 

गोपनीय मतदान

चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदाताओं से मतदान की गोपनीयता को निष्ठापूर्वक बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। इस चुनाव में खुले मतदान की कोई अवधारणा नहीं है और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी परिस्थिति में किसी को भी मतपत्र दिखाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। उम्मीदवार के नामांकन पत्र में 20 प्रस्तावकों के सिग्नेचर होने चाहिए। एक निर्वाचक या तो प्रस्तावक या अनुमोदक के रूप में उम्मीदवार के केवल एक नामांकन पत्र पर अपना सिग्नेचर कर सकता है। एक उम्मीदवार अधिकतम चार नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है। चुनाव के लिए जमानत राशि 15,000 रुपये है। 

इनपुट-भाषा

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