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अयोध्या सुनवाई LIVE: मुस्लिम पक्ष के वकील देंगे दलीलें, जानें पल-पल के अपडेट्स

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Updated : Sep 05, 2019 08:42 am IST

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। आइए, जानते हैं इस केस से जुड़े लाइव अपडेट्स...

Supreme Court- India TV Hindi
Supreme Court

नई दिल्ली: अयोध्या भूमि विवाद मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की आज भी सुनवाई जारी है। सुनवाई के दौरान वकील अपनी-अपनी दलीलें जजों की बेंच के सामने रख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सितंबर, 2010 के अपने फैसले में अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में 2.77 एकड़ की विवादित भूमि को ‘राम लला’, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के बीच बराबर-बराबर बांटने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ दायर 14 अपीलों पर सुनवाई कर रही है। आइए, जानते हैं इस सुनवाई से जुड़े पल-पल के अपडेट्स के बारे में:

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Ayodhya Case Hearing Supreme Court Live Updates

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  • 12:01 PM (IST)
    • 1990 में ली गयी तस्वीरों में से एक तस्वीर ढांचे के अंदर की तस्वीर है जिसमें 1949 के ऑफिसर केके नैयर  एयर 1949 के सिटी मजिस्ट्रेट गुरु दत्त सिंह दिखाई दे रहे हैं।
    • जस्टिस भूषण: क्या ये तस्वीरें सही हैं?
    • धवन: जी हां बिल्कुल।

     

  • 12:01 PM (IST)

    धवन: क्या ये एक मंदिर है? आप कह रहे हैं कि उन्होंने वहां कभी नमाज़ अदा नहीं की, क्योंकि आपने उन्हें करने नहीं दी। 1934 के बाद मुसलमानों को वहां नमाज़ अदा नहीं करने दी गयी।

  • 12:01 PM (IST)

    धवन: 16 दिसम्बर 1949 में डीएम मिस्टर केके नैयर ने चीफ सेक्रेटरी को एक लेटर भेजा जिसमें लिखा था कि एक भव्य मंदिर वहां मौजूद था जिसे बाबर ने तोड़ा।

  • 12:00 PM (IST)

    राजीव धवन: हिंदू महासभा भी मन्दिर के लिए बनाए गए ट्रस्ट में अपना हिस्सा चाहता है। हिन्दू महासभा यह कह रही है कि वह सरकार के पास जाएगी। कोर्ट के पास इसका अधिकार क्षेत्र नहीं है। अब ये शो बन्द होना चाहिए, अब कोई रथ यात्रा नहीं होनी चाहिए।

  • 11:59 AM (IST)

    राजीव धवन: महज़ स्वयंभू होने के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि अमुक स्थान किसी का है। सुप्रीम कोर्ट से मैं चाहूंगा कि वह इस मामले के तथ्यों के आधार पर फैसला दे।

  • 11:59 AM (IST)

    राजीव धवन: देश के आजाद होने की तारीख और संविधान की स्थापना के बाद किसी धार्मिक स्थल का परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

  • 11:14 AM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट में 18वें दिन शुरू हुई अयोध्‍या मामले पर सुनवाई 

  • 9:22 AM (IST)

    सुन्नी वक्फ बोर्ड के वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने पहले कहा था कि वह अपनी दलीलों के लिए 20 दिन का समय लेंगे। अगर धवन इतना समय लेते भी हैं तब भी सुप्रीम कोर्ट के पास एक महीने से ज्यादा का समय फैसला लेने के लिए बचेगा।

  • 9:21 AM (IST)

    आपको बता दें कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में कोर्ट के गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि बेंच सीजेआई के रिटायर होने से पहले ही फैसला सुना सकता है। 

  • 9:21 AM (IST)

    राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील इस मामले पर नवंबर में अंतिम फैसला आने की संभावना बढ़ गई है। मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 6 अगस्त से शुरू हुई थी।

  • 9:21 AM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सभी हिंदू पक्ष की सुनवाई 16 दिनों में पूरी कर ली है, जिसमें निर्मोही अखाड़ा और राम लला विराजमान शामिल हैं।

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