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लॉकडाउन 3.0: नोएडा और ग्रेटर नोएडा में क्या खुला क्या बंद, गौतमबुद्धनगर के डीएम ने जारी किए निर्देश

 Edited By: IANS
 Published : May 04, 2020 11:36 am IST,  Updated : May 04, 2020 11:53 am IST

कोरोना वायरस लॉकडाउन का तीसरा चरण आज से शुरू हो गया है। कोरोना वायरस के 100 से अधिक मामलों के चलते गौतमबुद्ध नगर रेड जोन में है।

Coronavirus- India TV Hindi
Coronavirus Image Source : AP

गौतमबुद्धनगर। कोरोना वायरस लॉकडाउन का तीसरा चरण आज से शुरू हो गया है। कोरोना वायरस के 100 से अधिक मामलों के चलते गौतमबुद्ध नगर रेड जोन में है।   ऐसे में गौतमबुद्धनगर कौन सी दुकानें और सुविधाएं खुलेंगी या बंद रहेंगी। इसे लेकर जिले के डीएम सुहास एलवाय ने दिशा निर्देश जारी रहेंगे। जिलाधिकारी के अनुसार जिले में आम नागरिकों के लिए जिले में 12 घंटे कर्फ्यू लागू रहेगा और ऐसे में जिले के निवासियों को कुछ नियमों का पालन करना होगा। जिले में पुलिस ने रविवार की देर रात में धारा-144 को 17 मई तक बढ़ा दिया। 

गौतमबद्धनगर पुलिस उपायुक्त आशुतोष द्विवेदी की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि "कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत अब प्रतिदिन शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेगा। अगर कोई इस दौरान घर से बाहर निकलेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों और 10 उम्र बच्चों को घर में ही रहने के आदेश दिए गए हैं।"

उन्होंने आगे बताया कि गौतमबुद्धनगर को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रेड जोन में शामिल किया है। इसी कारण इससे जुड़े कुछ कदम उठाएं गये हैं, जिसमे सभी राजनीतिक, संस्कृतिक, धार्मिक, खेल आयोजनो, रैलियां, जुलूस और इस प्रकार के सभी कार्यक्रम प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। आदेश के मुताबिक किसी भी व्यवहार कार्यक्रम में 50 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे और अंतिम संस्कार में भी 20 से अधिक व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति होगी।

गौतमबुद्धनगर के जिलाधिकारी सुहास एल वाई ने ट्वीट करते हुए कहा कि "गेटेड आवासीय सोसायटी और हाउसिंग कांपलेक्स के अंदर सभी दुकानों को खुलने की अनुमति है। मार्केट और मार्किट कॉम्प्लेक्स में आवश्यक सामान बेचने वाली सभी दुकानों को भी अनुमति है। निजी कार्यालय 33 फीसदी तक की शक्ति के साथ काम कर सकते हैं। बाकी काम घर से दिशा-निर्देश के अनुसार ही सरकारी कार्यालय को सकते हैं।"

वहीं डीएम ने कहा कि नॉन कंटेंटमेंट जोन में गृह मंत्रालय और राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार गतिविधियों को संचालित करने की अनुमति होगी। नॉन कंटेंटमेंट जोन में अथॉरिटी की इजाजत से ठेकेदार निर्माण कार्य कर सकते हैं। नॉन कंटेंटमेंट जोन में इंडस्ट्रीज को परमिशन देने के लिए एक पोर्टल तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए अथॉरिटी या संबंध अधिकारी ऑनलाइन परमिशन जारी करेंगे। यह पोर्टल कल तक तैयार हो जाएगा। हर अनिवार्य परमिशन शीघ्र ही ऑनलाइन जारी किया जाएगा।

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